सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने सौ करोड़ रुपए के कथित वसूली प्रकरण की जांच पूरी कर ली है। इस संबंध में जांच पूरी करके दल दिल्ली भी वापस लौट चुका है। इस जांच का आदेश उच्च न्यायालय ने दिया था। जिसे केंद्रीय एजेंसी को पंद्रह दिनों में पूरा करना था।
राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के विरुद्ध मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त ने 100 करोड़ रुपए की वसूली के लिए अधिकारियों पर दबाव बनाने की आरोप लगाया था। इस संबंध में पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। जिसके बाद न्यायालय ने सीबीआई को इस प्रकरण की अंतरिम जांच करने का आदेश दिया है। जिसकी रिपोर्ट पंद्रह दिनों में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करनी है।
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इन लोगों से हुई पूछताछ
सीबीआई ने अपनी जांच में तत्कालीन पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह, निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाझे, एसीपी संजय पाटील, याचिकाकर्ता जयश्री पाटील, तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख और उनके दो सचिव पालांडे व कुंदन से पूछताछ की है। इसके अलावा प्रकरण से संबंधित अन्य कोणों से जांच करके रिपोर्ट विधि विभाग को सौंपा है। अब सीबीआई के निदेशक इस प्रकरण में विधि विभाग के माध्यम से रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
लौटे अधिकारी को कोरोना
सीबीआई ने इस प्रकरण में जांच के लिए लगभग सात लोगों का एक दल गठित किया था। जो दिल्ली से आया था। सोमवार को इस दल ने अपनी जांच रिपोर्ट सीबीआई के विधि विभाग को सौंप दिया। जिसके बाद दल दिल्ली रवाना हो गया था। इस बीच समाचार मिला कि दल में से एक सदस्य को कोरोना संक्रमण है। जिसे तत्काल विलगीकरण के लिए भेज दिया गया।