Bagless Day: स्कूली बच्चों के लिए 10 दिन का होगा बैगलेस-डे, शिक्षा मंत्रालय ने जारी किए दिशा-निर्देश

स्कूली बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने कक्षाओं के दौरान 10 दिनों तक बैगलेस डे के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

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केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय (Union Education Ministry) ने सोमवार (29 जुलाई) को कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए बैगलेस डे (Bagless Day) लागू करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय का मानना ​​है कि इससे स्कूलों (Schools) में पढ़ाई ज्यादा आनंदमय, प्रयोगात्मक और तनाव मुक्त होगी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (National Council of Educational Research and Training) की इकाई पीएसएस केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान द्वारा विकसित ये दिशा-निर्देश नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 की चौथी वर्षगांठ पर जारी किए गए हैं।

जानकारी के अनुसार, शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली बच्चों (School Children) के हित को ध्यान में रखते हुए कक्षाओं के दौरान 10 दिनों के लिए बैगलेस डे के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने कहा कि सभी छात्रों को कक्षा 6-8 के दौरान किसी समय 10 दिन की बैगलेस अवधि से गुजरना होगा, जिसके दौरान वे स्थानीय व्यावसायिक विशेषज्ञों जैसे बढ़ई, माली, कुम्हार आदि के साथ इंटर्नशिप करेंगे।

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भविष्य के कैरियर पथ को तय करने में सहायता
दिशा-निर्देश में कहा गया है, “10 बैगलेस दिनों के पीछे का विचार कक्षा 6-8 तक की शिक्षा की मौजूदा अध्ययन योजना के अलावा उन्हें शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाना है। इससे न केवल किताबी ज्ञान और ज्ञान के अनुप्रयोग के बीच की सीमाएं कम होंगी, बल्कि बच्चों को कार्य क्षेत्रों में कौशल आवश्यकताओं से भी परिचित कराया जाएगा, जिससे उन्हें अपने भविष्य के करियर पथ को तय करने में मदद मिलेगी।” बता दें कि एनईपी, 2020 में सिफारिश की गई थी कि कक्षा 6-8 के सभी छात्रों को 10-दिवसीय बैगलेस अवधि में भाग लेना चाहिए।

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