Uttar Pradesh: सुलतानपुर सपा सांसद की बढ़ी मुश्किलें, चुनाव के दौरान मुकदमा छुपाने का आराेप

मेनका गांधी ने अपने अधिवक्ता अटल प्रशांत के माध्यम से इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में जस्टिस राजन राय की कोर्ट में रिट दाखिल की थी।

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उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के सुलतानपुर (Sultanpur) से सपा सांसद (SP MP) और पूर्व मंत्री राम भुआल निषाद (Ram Bhual Nishad) की सांसदी (Parliament) पर मुश्किलें शुरू हो गयी है। उन पर लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) के दौरान दिए गए हलफनामे में अपने ऊपर दर्ज मुकदमों की संख्या को कम दर्शाने का आरोप है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी (Maneka Gandhi) ने हाइ कोर्ट की लखनऊ बेंच (Lucknow Bench) में बीते दिनों रिट फाइल की है, जिसमें आज सुनवाई है।

मेनका गांधी ने अपने अधिवक्ता अटल प्रशांत के माध्यम से इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में जस्टिस राजन राय की कोर्ट में रिट दाखिल की थी। मेनका गांधी द्वारा रिट दाखिल करने के बाद से जिले का राजनैतिक माहौल बदल गया है। भाजपा जिला प्रवक्ता विजय सिंह ने बताया कि सपा सांसद राम भुआल के निर्वाचन को रद्द करने को लेकर हाई कोर्ट में पूर्व सांसद व पूर्व कैबिनेट मंत्री मेनका संजय गांधी ने याचिका दायर की थी। जिस पर पांच अगस्त को सुनवाई होगी।

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8 मुकदमों का जिक्र
मेनका गांधी ने दायर याचिका में कहा है कि निर्वाचित उम्मीदवार राम भुआल निषाद पर कुल 12 अपराधिक मामले लंबित हैं, जबकि चुनाव प्रक्रिया के दौरान उन्होंने फार्म 26 दाखिल करते समय केवल 8 मुकदमों का जिक्र किया है। याचिका में मेनका गांधी ने आरोप लगाया है कि अपराधिक पृष्ठभूमि को छुपाना भ्रष्ट आचरण का कार्य है। इस प्रकार यह पूरी तरह से लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 100 के तहत आता है। चुनाव याचिका में यह प्रार्थना की गई है कि केवल उसी आधार पर सुलतानपुर 38 लोकसभा निर्वाचन 2024 का निर्वाचन शून्य घोषित किया जा सके।

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