Lok Sabha: अखिलेश यादव ने लगाया स्पीकर की शक्ति कम करने का आरोप, अमित शाह ने दिया यह जवाब

कन्नौज के सांसद वक्फ (संशोधन) विधेयक पर बहस के दौरान लोकसभा को संबोधित कर रहे थे

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Lok Sabha: समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने 8 अगस्त (आज) आरोप लगाया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (Om Birla) के अधिकारों में कटौती की जा रही है और विपक्ष को उनके लिए लड़ना होगा, जिस पर गृह मंत्री (Home Minister) अमित शाह (Amit Shah) ने तीखी प्रतिक्रिया दी।

कन्नौज के सांसद वक्फ (संशोधन) विधेयक पर बहस के दौरान लोकसभा को संबोधित कर रहे थे, जब उन्होंने कहा, “आपके और हमारे अधिकारों में कटौती की जा रही है। मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं। मैंने सुना है कि आपके कुछ अधिकार छीने जा रहे हैं और हमें आपके लिए लड़ना होगा।” केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अखिलेश यादव को जवाब देने के लिए खड़े हुए। अमित शाह ने कहा, “यह आसन का अपमान है। अध्यक्ष के अधिकार विपक्ष के नहीं, बल्कि पूरे सदन के हैं। घुमा-फिराकर बात न करें। आप अध्यक्ष के अधिकारों के रक्षक नहीं हैं।”

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अध्यक्ष पर टिप्पणी…
बाद में ओम बिरला ने अखिलेश यादव से कहा कि उन्हें और सदन के अन्य सदस्यों को अध्यक्ष पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा, “यह मेरी अपेक्षा है, अध्यक्ष पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए।” विधेयक का विरोध करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि इसे सोची-समझी राजनीति के तहत पेश किया गया है। उन्होंने कहा, “जब चुनाव के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, तो लोगों को नामित क्यों किया जाए? समुदाय से बाहर का कोई भी व्यक्ति अन्य धार्मिक निकायों का हिस्सा नहीं है। वक्फ निकायों में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने का क्या मतलब है?”

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लोकसभा चुनाव में मिली हार
अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद कुछ कट्टरपंथी समर्थकों को खुश करने के लिए यह कानून लाया है। विपक्षी दलों ने मिलकर इस कानून का विरोध किया है, जिसका उद्देश्य राज्य वक्फ बोर्डों की शक्तियों, वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण और सर्वेक्षण तथा अतिक्रमण हटाने से संबंधित मुद्दों का समाधान करना है। इस कानून में 1995 के वक्फ अधिनियम की 44 धाराओं में संशोधन करने का प्रस्ताव है।

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राज्य वक्फ बोर्डों में दो महिलाएं
विधेयक में प्रस्ताव है कि केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में दो महिलाएं होनी चाहिए। इसमें यह भी प्रावधान है कि वक्फ बोर्ड को मिलने वाले धन का उपयोग सरकार द्वारा सुझाए गए तरीके से विधवाओं, तलाकशुदा और अनाथों के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। एक अन्य प्रमुख प्रस्ताव यह है कि महिलाओं की विरासत को संरक्षित किया जाना चाहिए। प्रस्तावित कानून में वक्फ निकायों में गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान एक और विवादास्पद बिंदु है।

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