दिल्ली शराब घोटाले (Delhi Liquor Scam) में जेल (Jail) में बंद पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) से बड़ी राहत मिली है। न्यायालय ने ईडी (ED) और सीबीआई (CBI) दोनों मामलों में सिसोदिया को जमानत (Bail) दे दी है। मनीष सिसोदिया को 10 लाख रुपये का बेल बॉन्ड (Bail Bond) और दो जमानती (Surety) जमा कराने होंगे। इसके बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाएगा।
दिल्ली आबकारी नीति कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को शुक्रवार (9 अगस्त) को जमानत दे दी गई। जस्टिस बी. आर. गवई और जस्टिस के. वी. विश्वनाथन की बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाया।
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सर्वोच्च न्यायालय ने जमानत देते हुए ये बातें कहीं
मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है। इन नियमों को निचली अदालत और उच्च न्यायालय को ध्यान में रखना चाहिए। उच्च न्यायालय और निचली अदालत ने इन तथ्यों की अनदेखी की। जहां तक मनीष सिसोदिया पर मुकदमे में देरी का आरोप है, उन पर अलग-अलग आवेदन दाखिल करने का आरोप है। उन्होंने सीबीआई मामले में 13 और ईडी में 14 आवेदन दाखिल किए। सभी आवेदनों को ट्रायल कोर्ट ने मंजूर कर लिया। कोर्ट ने यह मानने से इनकार कर दिया कि मुकदमे में देरी मनीष सिसोदिया की वजह से हुई।
डेढ़ साल तक जेल में रहे मनीष सिसोदिया
सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में अनियमितताओं में कथित संलिप्तता के लिए 26 फरवरी, 2023 को सिसोदिया को गिरफ्तार किया। ईडी ने उन्हें सीबीआई एफआईआर से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 9 मार्च, 2023 को गिरफ्तार किया। सिसोदिया ने 28 फरवरी, 2023 को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था।
क्या है मामला
दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले और भ्रष्टाचार के साथ-साथ मनी लॉन्ड्रिंग के इस बहुचर्चित मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। आपको बता दें कि सिसोदिया को अब रद्द हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और इसके क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं में संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें सबसे पहले 26 फरवरी, 2023 को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था। बाद में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने भी कई अलग-अलग आरोपों के तहत सिसोदिया पर शिकंजा कसा।
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