Paris Olympics 2024: भारतीय महिला पहलवान (Indian female wrestler) विनेश फोगाट (Vinesh Phogat) के मामले में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स (Court of Arbitration for Sports) (सीएएस) ने बड़ा अपडेट दिया है। सीएएस ने बताया है कि विनेश फोगाट की अयोग्यता के खिलाफ (against disqualification) उनकी याचिका पर फैसला ओलंपिक खेलों के समाप्त होने से पहले आने की उम्मीद है।
कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स (सीएएस) ने शुक्रवार को एक बयान में बताया कि भारतीय पहलवान विनेश फोगाट की ओर से 7 अगस्त को 16:45 सीईएसटी (टाइम) पर सीएएस एड हॉक डिवीजन में एक अपील दायर की गई थी।
यह भी पढ़ें- Paris Olympics 2024: मनु भाकर और पीआर श्रीजेश ओलंपिक समापन समारोह में होंगे भारत के ध्वजवाहक
हॉक डिवीजन से चुनौती
विनेश ने सीएएस एड हॉक डिवीजन से चुनौती दिए गए निर्णय को रद्द करने और अंतिम मैच से पहले एक बार और वजन मापने का आदेश देने के साथ-साथ उन्हें फाइनल में भाग लेने के लिए योग्य घोषित किए जाने की मांग की थी। हालांकि, उन्होंने तत्काल अंतरिम उपायों का अनुरोध नहीं किया। सीएएस एड हॉक डिवीजन प्रक्रिया तेज है, लेकिन एक घंटे के भीतर योग्यता पर निर्णय जारी करना संभव नहीं था, यह ध्यान में रखते हुए कि प्रतिवादी यूडब्ल्यूडब्ल्यू को पहले सुनना होगा। हालांकि, प्रक्रिया चल रही है और आवेदक ने पुष्टि की है कि वह चुनौती दिए गए निर्णय को रद्द करना चाहती है और वह एक (संयुक्त) रजत पदक से सम्मानित होने का अनुरोध करती है।
ओलंपिक खेलों की समाप्ति
सीएएस के अनुसार इस मामले को डॉ. एनाबेले बेनेट एसी एससी (ऑस्ट्रेलिया) को भेजा गया है, जो एकमात्र मध्यस्थ के रूप में पक्षों के साथ सुनवाई करेंगे। एकमात्र मध्यस्थ का निर्णय ओलंपिक खेलों की समाप्ति से पहले जारी होने की उम्मीद है।
यह वीडियो भी देखें-
Join Our WhatsApp Community