CAA: केंद्र ने सीएए के तहत नागरिकता नियमों का दायरा बढ़ाया, जानें क्या हैं नए बदलाव

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिनियम के तहत पात्रता साबित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों में अधिक लचीलेपन की अनुमति देते हुए नए दिशा-निर्देशों की घोषणा की।

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CAA: एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, केंद्र सरकार (Central Government) ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम Citizenship (Amendment) Act (सीएए) के तहत नियमों के दायरे का विस्तार किया है, जिससे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से सताए गए अल्पसंख्यकों को राहत मिली है जो भारतीय राष्ट्रीयता की मांग कर रहे हैं।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिनियम के तहत पात्रता साबित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों में अधिक लचीलेपन की अनुमति देते हुए नए दिशा-निर्देशों की घोषणा की। इससे पहले, आवेदकों को भारत से अपने वंश और संबंध को स्थापित करने के लिए विशिष्ट दस्तावेज़ प्रदान करने की आवश्यकता होती थी, जो कई लोगों के लिए चुनौती थी।

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दस्तावेज़ों में लचीलापन नागरिकता आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाता है
ऐसी रिपोर्टें सामने आईं कि नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 में एक विशेष खंड बड़ी संख्या में आवेदकों के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा था। इन चिंताओं के जवाब में, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अब स्पष्ट किया है कि केंद्र या राज्य सरकारों या यहां तक ​​कि भारत में एक अर्ध-न्यायिक निकाय द्वारा जारी “कोई भी दस्तावेज़” यह साबित करने के लिए स्वीकार्य होगा कि माता-पिता, दादा-दादी या परदादा-परदादी अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान के नागरिक हैं या थे। नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 के पहले के खंड में कहा गया है, “कोई भी दस्तावेज जो दर्शाता है कि आवेदक के माता-पिता या दादा-दादी या परदादा-परदादी में से कोई एक तीन देशों यानी अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान में से किसी एक का नागरिक है या रहा है।”

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नये नियम क्या कहते हैं?
अपने नवीनतम स्पष्टीकरण में, गृह मंत्रालय ने कहा: “यह स्पष्ट किया जा सकता है कि अनुसूची-1ए के क्रम संख्या 8 के तहत दस्तावेजों में केंद्र सरकार/राज्य सरकार/भारत में किसी न्यायिक या अर्ध-न्यायिक निकाय द्वारा जारी कोई भी दस्तावेज जैसे भूमि रिकॉर्ड, न्यायिक आदेश आदि शामिल हो सकते हैं, जो यह पहचानते या दर्शाते हैं कि आवेदक या माता-पिता या दादा-दादी या परदादा-परदादी अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान के नागरिक थे। नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (सीएए) के तहत किसी भी नागरिकता आवेदन पर निर्णय लेते समय उपरोक्त स्पष्टीकरण पर ध्यान दिया जा सकता है,” इसने कहा।

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नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के बारे में
सीएए को दिसंबर 2019 में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से सताए गए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई प्रवासियों को भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था, जो 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत आए थे। अधिनियमन के बाद, सीएए को राष्ट्रपति की सहमति मिल गई, लेकिन जिन नियमों के तहत भारतीय नागरिकता दी जाएगी, वे चार साल की देरी के बाद इस साल 11 मार्च को ही जारी किए गए। मई से सरकार सीएए के तहत तीन देशों से आने वाले लोगों को नागरिकता दे रही है। 2019 में सीएए को मंजूरी मिलने के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए और प्रदर्शनकारियों ने इसे “भेदभावपूर्ण” बताया। देश के विभिन्न हिस्सों में सीएए विरोधी प्रदर्शनों या पुलिस कार्रवाई के दौरान सौ से अधिक लोगों की जान चली गई।

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