Delhi Liquor Policy Case: शराब नीति घोटाला मामले (Delhi Liquor Policy Case) में केंद्रीय जांच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation) (सीबीआई) द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका (petition against arrest) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) 14 अगस्त को सुनवाई करेगा।
यह सुनवाई दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के फैसले के बाद हो रही है। इसके अलावा, शीर्ष अदालत केजरीवाल की जमानत के लिए अलग से दायर याचिका पर भी विचार करेगी।
न्यायाधीशों की पीठ करेगी अध्यक्षता
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ मामले की अध्यक्षता करेगी। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी द्वारा मामले पर तत्काल ध्यान देने का अनुरोध करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की।
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हाई कोर्ट के फैसले ने गिरफ्तारी को बरकरार रखा
5 अगस्त को, दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की वैधता को बरकरार रखा, सीबीआई की कार्रवाई में दुर्भावना के दावों को खारिज कर दिया। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि गवाहों पर केजरीवाल के प्रभाव के कारण उनकी गिरफ्तारी जरूरी हो गई, जिसके बाद महत्वपूर्ण गवाही हुई। हाई कोर्ट ने केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट के जरिए नियमित जमानत लेने की सलाह दी।
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क्या है मामला?
दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा जांच के आदेश के बाद 2022 में रद्द की गई आबकारी नीति विवाद के केंद्र में रही है। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दोनों का आरोप है कि नीति के संशोधन और क्रियान्वयन के दौरान अनियमितताएं और अनुचित लाभ दिए गए। कानूनी लड़ाई में अगले कदम तय करने के लिए 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई अहम होगी।
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