Delhi coaching accident: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में राउ आईएएस स्टडी सर्कल में जलसैलाब से हुई तीन छात्रों की मौत के मामले में गिरफ्तार चार सह-मालिकों की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज अंजू बजाज ने जमानत याचिकाओं पर 23 अगस्त को फैसला सुनाने का आदेश दिया।
आरोपियों के वकील की दलील
सुनवाई के दौरान कोचिंग के सह-मालिकों की ओर से पेश वकील ने कहा कि जमानत याचिका पर भावनाओं से नहीं बल्कि मामले और कानून के तथ्यों के आधर पर सुनवाई की जाए। उन्होंने कहा कि जब एजेंसी कार्रवाई नहीं करती तो यह भी अपराध का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली नगर निगम के अधिकारी सब कुछ जानते हैं लेकिन वो कुछ नहीं करते। सह-मालिकों के वकील ने कहा कि बड़े पैमाने पर जनता की भावनाओं को शांत करने के लिए निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके लिए आरोपी कैसे जिम्मेदार हैं। क्या आरोपियों को फावड़ा उठाकर नालियों की सफाई शुरू कर देनी चाहिए।
2 अगस्त को सीबीआई को सौंपा जांच का जिम्मा
नौ अगस्त को सीबीआई ने जमानत याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल किया था। कोर्ट ने 7 अगस्त को कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 अगस्त को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दिया है। इसके पहले तीस हजारी कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने चारों सह-मालिकों की जमानत याचिका का निस्तारण करते हुए कहा था कि अब ये मामला सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है, इसलिए याचिका सीबीआई कोर्ट में दाखिल करें। जिन आरोपितों ने जमानत याचिका दायर की है उनमें तेजिंदर सिंह, परविंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह शामिल थे। इस मामले में एक आरोपी और थार चालक मनुज कथूरिया को सेशंस कोर्ट पहले ही जमानत दे चुका है।
29 जुलाई को हुई थी गिरफ्तारी
दिल्ली पुलिस ने 29 जुलाई को राउ आईएएस स्टडी सर्कल के चारों सह मालिकों और थार चालक को गिरफ्तार किया था। 28 जुलाई को कोचिंग के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोआर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में अब तक सात आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। थार चालक को छोड़कर सभी आरोपित न्यायिक हिरासत में हैं। दिल्ली पुलिस ने इन आरोपितों के अलावा बिल्डिंग मैनेजमेंट, सिस्टम की देखरेख करनेवाले निगमकर्मियों और दूसरे आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 106(1), 115(2), 3(5) के तहत केस दर्ज किया है।
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अचानक पानी भरने से तीन छात्राओं की हुई थी मौत
दिल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 106(1), 115(2), 3(5) के तहत केस दर्ज किया है। राउ आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में लाइब्रेरी स्थित है। इस लाइब्रेरी में यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र पढ़ाई कर रहे थे। इस बेसमेंट में अचानक आए पानी में पढ़ाई कर रहे तीन छात्र फंस गए और इनकी मौत हो गई।