Badlapur sexual assault case: महाराष्ट्र सरकार ने मामले में वरिष्ठ वकील उज्ज्वल निकम को दी यह बड़ी जिम्मेदारी, जानें कौन है

उन्होंने आगे कहा कि 'दुर्भाग्यपूर्ण घटना' की तेजी से जांच की जाएगी और मामले को फास्ट-ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा।

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Badlapur sexual assault case: महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra government) ने बदलापुर (Badlapur) के एक स्कूल में दो लड़कियों के यौन शोषण (sexual abuse of two girls in school) के मामले में वरिष्ठ वकील (senior lawyer) उज्ज्वल निकम (Ujjwal Nikam) को विशेष सरकारी वकील (special public prosecutor) नियुक्त किया है, ऐसा उपमुख्यमंत्री (deputy chief minister) देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने कहा। उन्होंने आगे कहा कि ‘दुर्भाग्यपूर्ण घटना’ की तेजी से जांच की जाएगी और मामले को फास्ट-ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा।

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कार्यालय ने एक पोस्ट में कहा, “उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सूचित किया है कि बदलापुर की दुर्भाग्यपूर्ण घटना की तेजी से जांच की जाएगी और मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में निपटाया जाएगा और वरिष्ठ वकील उज्ज्वल निकम को विशेष सरकारी वकील नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है।”

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उज्ज्वल निकम कौन हैं?
उज्ज्वल निकम ने 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट और 26/11 आतंकी हमले जैसे प्रमुख मामलों में विशेष सरकारी वकील के रूप में अपनी भूमिका के लिए देश भर में पहचान हासिल की। ​​1979 में अपने कानूनी करियर की शुरुआत करते हुए, वे पहली बार 1993 के बम धमाकों के मामले से चर्चा में आए, जहाँ उन्होंने सौ से ज़्यादा आरोपियों को सज़ा दिलाने में अहम भूमिका निभाई। निकम के हाई-प्रोफाइल मामलों में 26/11 के हमलों में एकमात्र जीवित बचे आतंकवादी अजमल कसाब, गुलशन कुमार हत्याकांड और शक्ति मिल्स गैंगरेप मामले में राज्य का प्रतिनिधित्व करना भी शामिल है। उनकी नाटकीय अदालती शैली और आकर्षक दलीलों ने उन्हें भारतीय कानूनी हलकों में एक उल्लेखनीय व्यक्ति बना दिया है। उनके योगदान के सम्मान में, उन्हें 2016 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया।

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सरकार ने एसआईटी का गठन किया
दो छात्राओं के साथ कथित यौन शोषण के मामले में राज्य सरकार ने निर्णायक कार्रवाई करते हुए मामले की गहन जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन का आदेश दिया है। फडणवीस ने घटना की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक स्तर की वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आरती सिंह की अध्यक्षता में एसआईटी के गठन का आदेश दिया।

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उपमुख्यमंत्री कार्यालय का बयान
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री कार्यालय ने एक पोस्ट में कहा, “उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ठाणे पुलिस आयुक्त को बदलापुर पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक और हेड कांस्टेबल को तत्काल निलंबित करने का आदेश दिया है, जिन्होंने बदलापुर घटना के शुरुआती चरण में कार्रवाई में देरी की।” ठाणे पुलिस आयुक्त को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए मामले को फास्ट-ट्रैक कोर्ट में स्थानांतरित करने के लिए आज एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया है।

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महाराष्ट्र सरकार ने तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित किया
इस बीच, महाराष्ट्र सरकार ने बदलापुर के एक स्कूल में दो लड़कियों के यौन शोषण की जांच में कथित लापरवाही के लिए एक वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सहित तीन पुलिस अधिकारियों को आज निलंबित कर दिया। मामले में जवाबदेही और त्वरित कार्रवाई की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर निलंबन किया गया है। इस बीच, विपक्षी दलों ने मामले को संभालने के तरीके की आलोचना की है, उनका आरोप है कि पीड़ित लड़कियों के माता-पिता को अनुचित देरी का सामना करना पड़ा। उनके दावों के अनुसार, माता-पिता को औपचारिक रूप से शिकायत दर्ज होने से पहले बदलापुर पुलिस स्टेशन में 11 घंटे तक इंतजार करना पड़ा।

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पोक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज
स्थानीय पुलिस ने 17 अगस्त को स्कूल के एक अटेंडेंट अक्षय शिंदे को तीन और चार साल की दो किंडरगार्टन लड़कियों के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। शिकायत के अनुसार, उसने स्कूल के शौचालय में लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया। लड़कियों ने अपने माता-पिता को बताया कि अटेंडेंट ने उन्हें अनुचित तरीके से छुआ, जिसके बाद माता-पिता पुलिस स्टेशन पहुंचे और उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

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