Kolkata Rape-Murder Case: सीबीआई आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल का करा सकती है पॉलीग्राफ टेस्ट, यहां पढ़ें

सीबीआई ने घोष से पांच दिनों तक पूछताछ की, जिसमें उनसे घटना और उससे जुड़ी जानकारी के बारे में पूछा गया।

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Kolkata Rape-Murder Case: कोलकाता बलात्कार और हत्या मामले (Kolkata Rape-Murder Case) में केंद्रीय जांच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation) (सीबीआई) द्वारा जारी जांच के बीच, अधिकारी अब आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (RG Kar Medical College and Hospital) के पूर्व प्रिंसिपल (former principal) संदीप घोष (Sandip Ghose) पर पॉलीग्राफ टेस्ट (polygraph test) करवा सकते हैं।

एक अधिकारी ने कहा, “हम घोष के जवाबों की और पुष्टि करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे सवालों के कुछ जवाबों में विसंगतियां हैं। इसलिए, हम उन पर पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने के विकल्प पर विचार कर रहे हैं।”

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सीबीआई ने संदीप घोष से छठे दिन भी पूछताछ की
गौरतलब है कि सीबीआई ने घोष से पांच दिनों तक पूछताछ की, जिसमें उनसे घटना और उससे जुड़ी जानकारी के बारे में पूछा गया। आज पूछताछ का छठा दिन है, जब संदीप घोष सीबीआई कार्यालय पहुंचे। अधिकारी ने बताया कि सीबीआई अधिकारियों ने पिछले कुछ दिनों में संदीप घोष से कई सवाल पूछे हैं, जिसमें डॉक्टर की मौत की खबर मिलने के बाद उनकी भूमिका, उसके बाद उन्होंने किससे संपर्क किया और कथित तौर पर उन्होंने माता-पिता को शव देखने से पहले करीब तीन घंटे तक इंतजार क्यों कराया, शामिल है।

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बलात्कार-हत्या मामले की जांच
सेमिनार हॉल के बगल के कमरों के जीर्णोद्धार के बारे में भी उनसे पूछताछ की गई, जहां पोस्टग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर का अर्धनग्न शव मिला था। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने पिछले सप्ताह कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश पर ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार-हत्या मामले की जांच कोलकाता पुलिस से अपने हाथ में ले ली थी। गौरतलब है कि घटना के दो दिन बाद घोष ने यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया था कि लड़की उनकी बेटी जैसी थी। हालांकि, 24 घंटे के भीतर ही उन्हें कलकत्ता मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया गया, जिसकी उच्च न्यायालय ने आलोचना की थी।

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मुख्य आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट
सीबीआई ने इससे पहले अदालत से अनुमति मिलने के बाद मुख्य आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया था। इस बीच, कोलकाता पुलिस ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, धारा 120 बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया है।

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