Air India: एयर इंडिया पर डीजीसीए की बड़ी कार्रवाई, ‘इतने’ लाख रुपये का लगाया जुर्माना

एयरलाइन के संचालन निदेशक और प्रशिक्षण निदेशक पर क्रमशः 6 लाख रुपये और 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

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Air India: 23 अगस्त को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (Directorate General of Civil Aviation) (DGCA) ने गैर-योग्य चालक दल (non-qualified crew) के सदस्यों के साथ उड़ानें संचालित करने के लिए एयर इंडिया (Air India) पर 98 लाख रुपये का जुर्माना (Rs 98 lakh fine) लगाया है।

इसके अतिरिक्त, एयरलाइन के संचालन निदेशक और प्रशिक्षण निदेशक पर क्रमशः 6 लाख रुपये और 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

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संभावित रूप से सुरक्षा प्रभावित
डीजीसीए ने कहा कि एयर इंडिया ने एक गैर-प्रशिक्षक लाइन कैप्टन के साथ एक गैर-लाइन-रिलीज़ प्रथम अधिकारी के साथ उड़ान संचालित की, जिसे महत्वपूर्ण सुरक्षा निहितार्थों के साथ एक गंभीर शेड्यूलिंग घटना माना गया। इस घटना की सूचना एयर इंडिया ने स्वैच्छिक रिपोर्ट के माध्यम से 10 जुलाई को डीजीसीए को दी। जांच के बाद, डीजीसीए ने विभिन्न पदधारकों और कर्मचारियों द्वारा विनियामक प्रावधानों के कई उल्लंघन पाए जो संभावित रूप से सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं।

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सावधानी बरतने की चेतावनी
डीजीसीए ने एक बयान में कहा, “संबंधित पायलट को भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सावधानी बरतने की चेतावनी दी गई है। मेसर्स एयर इंडिया लिमिटेड ने एक गैर-प्रशिक्षक लाइन कैप्टन के साथ एक गैर-लाइन-रिलीज़ प्रथम अधिकारी के साथ उड़ान संचालित की, जिसे नियामक ने महत्वपूर्ण सुरक्षा निहितार्थों के साथ एक गंभीर शेड्यूलिंग घटना के रूप में देखा है।” संबंधित पायलट को भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए अधिक सावधानी बरतने की चेतावनी दी गई है। डीजीसीए ने 22 जुलाई को फ्लाइट कमांडर और एयर इंडिया दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, लेकिन उनके जवाबों को असंतोषजनक पाया।

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एयर इंडिया पर जुर्माने की श्रृंखला
यह हालिया जुर्माना डीजीसीए द्वारा एयर इंडिया पर लगाए गए जुर्माने की श्रृंखला के बाद लगाया गया है। मार्च 2024 में, एयरलाइन पर फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (एफडीटीएल) और थकान प्रबंधन विनियमों का उल्लंघन करने के लिए 80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। पिछले 18 महीनों में, एयर इंडिया पर विभिन्न सुरक्षा और विनियामक उल्लंघनों के लिए लगभग 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जिसमें कुछ लंबी दूरी के मार्गों पर सुरक्षा चूक के लिए 1.10 करोड़ रुपये का जुर्माना और यात्रियों को आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करने में विफल रहने के लिए 10 लाख रुपये का जुर्माना शामिल है।

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