UP’s New Social Media Policy: उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल (Uttar Pradesh Cabinet) ने 27 अगस्त (मंगलवार) को नई सोशल मीडिया नीति (New Social Media Policy) को मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब सहित सभी प्लेटफार्मों पर सामग्री को विनियमित (regulating content on platforms) करना है।
नीति आपत्तिजनक सोशल मीडिया सामग्री को संबोधित करने के लिए दिशा-निर्देश पेश करती है और कानूनी कार्रवाई को अनिवार्य बनाती है।
#WATCH | After the cabinet meeting, Uttar Pradesh Minister Sanjay Nishad says, “Today, policy is being made for social media, Instagram… Now they will be regulated and they will also be given advertisements. A lot of policies have been made…” pic.twitter.com/T1BuTsF2sq
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) August 27, 2024
यह भी पढ़ें- Lalan Singh On Mamata Banerjee: केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने ममता बनर्जी पर किया जोरदार हमला, जानें क्या कहा
राष्ट्र-विरोधी सामग्री पोस्ट
नई नीति के तहत, राष्ट्र-विरोधी सामग्री पोस्ट करना एक गंभीर अपराध है जिसके गंभीर परिणाम होते हैं, जिसमें तीन साल की कैद से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। पहले, इस तरह की कार्रवाइयों को सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की धारा 66 ई और 66 एफ के तहत संबोधित किया जाता था, जो क्रमशः गोपनीयता उल्लंघन और साइबर आतंकवाद से निपटते हैं।
यह भी पढ़ें- Bangladesh: कार्यवाहक सरकार ने जमात-ए-इस्लामी पार्टी से हटाया प्रतिबंध, जानें भारत पर क्या होगा असर
ऑनलाइन अश्लील या अपमानजनक सामग्री
इसके अलावा, आधिकारिक बयान के अनुसार, ऑनलाइन अश्लील या अपमानजनक सामग्री का प्रसार करने पर आपराधिक मानहानि के आरोप लग सकते हैं, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग के कानूनी परिणामों को और अधिक रेखांकित करता है। नई नीति के अनुसार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन देकर सरकारी योजनाओं, पहलों, परियोजनाओं और उपलब्धि-आधारित सामग्री को साझा करने को प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार की योजनाओं और पहलों को अपने प्लेटफॉर्म पर साझा करके इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया पर प्रति माह 8 लाख रुपये तक कमा सकते हैं। यह नीति सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए संभावित रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगी।
यह भी पढ़ें- Industrial Smart Cities: मोदी कैबिनेट ने 12 औद्योगिक स्मार्ट सिटी के लिए दी मंजूरी, पूरी सूची यहां देखें
अधिकतम मासिक भुगतान सीमा
नीति में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन्फ्लुएंसर, खाताधारकों और ऑपरेटरों के लिए भुगतान सीमाएँ भी निर्दिष्ट की गई हैं। एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए, अधिकतम मासिक भुगतान सीमा क्रमशः 5 लाख रुपये, 4 लाख रुपये और 3 लाख रुपये निर्धारित की गई है। YouTube पर, वीडियो, शॉर्ट्स और पॉडकास्ट के लिए भुगतान सीमा क्रमशः 8 लाख रुपये, 7 लाख रुपये, 6 लाख रुपये और 4 लाख रुपये है। नीति के अनुसार, सरकार ने विज्ञापनों को संभालने के लिए एक डिजिटल एजेंसी, ‘वी-फॉर्म’ को सूचीबद्ध किया है। एजेंसी ‘वी-फॉर्म’ वीडियो, ट्वीट, पोस्ट और रील दिखाने के लिए जिम्मेदार होगी।
यह वीडियो भी देखें-
Join Our WhatsApp Community