Ganesh Utsav: POP की मूर्ति स्थापित की तो होगी कार्रवाई! जानिए क्या है कोर्ट का आदेश

प्लास्टर ऑफ पेरिस मूर्ति स्थापित करने वाले गणेश मंडल को अब प्रशासन से बड़ा झटका लगने वाला है। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने आदेश दिया है कि उनके खिलाफ कानून के अनुसार, कार्रवाई की जाए और संबंधित पदाधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए।

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महाराष्ट्र (Maharashtra) में दही हांडी के बाद गणेशोत्सव (Ganeshotsav) की धूम शुरू हो गई है। इस बीच गणेश मंडलों (Ganesh Mandals) के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस (Plaster of Paris) मूर्ति (Idol) स्थापित करने वाले गणेश मंडल को अब प्रशासन से बड़ा झटका लगने वाला है। बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) की नागपुर बेंच (Nagpur Bench) ने आदेश दिया है कि उनके खिलाफ कानून के अनुसार, कार्रवाई की जाए और संबंधित पदाधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए।

साम टीवी के अनुसार, नागपुर पीठ ने नगर निगम आयुक्त और पुलिस विभाग को पीओपी की गणेश मूर्ति स्थापित करने वाले सार्वजनिक मंडल को गंभीर वित्तीय दंड के साथ दंडित करने के लिए तदनुसार प्रावधान करने का आदेश दिया है। प्राकृतिक जलस्रोतों के प्रदूषण पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने यह आदेश दिया है।

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सख्त कार्रवाई करने का आदेश
कोर्ट ने पीओपी प्रतिमा स्थापित करने के मामले में नगर निगम आयुक्त के साथ ही पुलिस विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों पर आर्थिक दंड लगाने और सजा का प्रावधान करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सार्वजनिक गणेश मंडल से अंडरटेकिंग लेने का भी सुझाव दिया है। कोर्ट ने कहा कि इसके बिना गणेशोत्सव मनाने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए।

गणेशोत्सव के लिए बीएमसी तैयार
बता दें कि गणेशोत्सव 7 सितंबर 2024 से शुरू हो रहा है। बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त और प्रशासक भूषण गगरानी ने कहा कि सिंगल विंडो योजना के माध्यम से प्राप्त आवेदनों की जांच जोनल कार्यालय द्वारा की जाएगी। इसके बाद स्थानीय पुलिस स्टेशन और ट्रैफिक पुलिस विभाग से ऑनलाइन ‘अनापत्ति प्रमाण पत्र’ प्राप्त किया जाएगा और संबंधित नियमों के अनुसार पंडाल के निर्माण की अनुमति दी जाएगी। इस उत्सव को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए मनपा लगातार विभिन्न स्तरों पर प्रयास कर रही है। इस वर्ष मनपा प्रशासन ने उत्सव के दौरान विभिन्न सराहनीय गतिविधियों को लागू करने का संकल्प लिया है। इसके तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले गणेशोत्सव मंडलों को इस वर्ष से लगातार पांच वर्षों के लिए अनुमति दी जाएगी।

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