Supreme Court: राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का किया अनावरण, यहां देखें

इस कार्यक्रम में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ भी मौजूद थे।

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Supreme Court: राष्ट्रपति (President) द्रौपदी मुर्मू (Draupadi Murmu) ने रविवार (1 सितंबर) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की 75वीं वर्षगांठ (75th Anniversary) के उपलक्ष्य में इसके लिए एक नया ध्वज (New Flag) और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित भी किया।

इस कार्यक्रम में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ भी मौजूद थे। राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित जिला न्यायपालिका के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र में भाग लिया।

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राष्ट्रपति मुर्मू ने इस अवसर पर संबोधित किया
राष्ट्रपति ने त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए अदालतों में “स्थगन की संस्कृति” को बदलने के प्रयासों का आह्वान किया। जिला न्यायपालिका के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अदालती मामलों का लंबित रहना “हम सभी” के लिए एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि देश के सभी न्यायाधीशों की जिम्मेदारी न्याय की रक्षा करना है।

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राष्ट्रपति मुर्मू बयान
राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि न्यायालय में आम लोगों का तनाव स्तर बढ़ जाता है, जिसे उन्होंने “ब्लैक कोट सिंड्रोम” का नाम दिया और सुझाव दिया कि इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। उन्होंने महिला न्यायिक अधिकारियों की संख्या में वृद्धि पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। राष्ट्रपति ने कहा कि अपनी स्थापना के बाद से ही भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की न्यायिक प्रणाली के सजग प्रहरी के रूप में अमूल्य योगदान दिया है।

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राष्ट्रपति ने न्यायपालिका के समक्ष चुनौतियों पर प्रकाश डाला
राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि लंबित मामलों और लंबित मामलों की संख्या न्यायपालिका के समक्ष एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने 32 वर्षों से अधिक समय से लंबित मामलों के गंभीर मुद्दे पर विचार करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा, “हमारी न्यायपालिका के समक्ष कई चुनौतियां हैं, जिनके समाधान के लिए सभी हितधारकों द्वारा समन्वित प्रयासों की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए, न्यायपालिका, सरकार और पुलिस प्रशासन को साक्ष्य और गवाहों से संबंधित मुद्दों का समाधान खोजने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।”

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बलात्कार जैसे अपराधों के बारे में
बलात्कार जैसे अपराधों के बारे में बात करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि जब ऐसी घटनाओं पर निर्णय में देरी होती है, तो आम आदमी न्यायिक प्रक्रिया में “संवेदनशीलता की कमी” महसूस करता है। उन्होंने कहा, “जब बलात्कार जैसे जघन्य अपराध में अदालती फैसले एक पीढ़ी बीत जाने के बाद आते हैं, तो आम आदमी को लगता है कि न्यायिक प्रक्रिया में संवेदनशीलता की कमी है। यह हमारे सामाजिक जीवन का एक दुखद पहलू है कि कुछ मामलों में साधन संपन्न लोग अपराध करने के बाद भी बेखौफ और स्वतंत्र रूप से घूमते रहते हैं। जो लोग अपने अपराधों से पीड़ित होते हैं, वे इस डर में जीते हैं जैसे उन गरीबों ने कोई अपराध किया हो।”

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अन्याय को चुपचाप सहन
राष्ट्रपति ने कहा कि गांवों के गरीब लोग अदालत जाने से डरते हैं और उन्होंने रेखांकित किया कि वे बहुत मजबूरी में ही अदालत की न्याय प्रक्रिया में भागीदार बनते हैं। “अक्सर वे अन्याय को चुपचाप सहन कर लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि न्याय के लिए लड़ना उनके जीवन को और अधिक दयनीय बना सकता है। उनके लिए एक बार भी गांव से दूर अदालत जाना बहुत बड़े मानसिक और आर्थिक दबाव का कारण बन जाता है। ऐसी स्थिति में, कई लोग उस दर्द की कल्पना भी नहीं कर सकते जो स्थगन की संस्कृति के कारण गरीब लोगों को होता है। इस स्थिति को बदलने के लिए हर संभव उपाय किए जाने चाहिए,” राष्ट्रपति ने जोर दिया।

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