Kolkata Rape-Murder Case: पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, कोर्ट ने लाहरी को लेकर दिया यह आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के बलात्कार-हत्या के बाद छात्रों के विरोध प्रदर्शन का आयोजन करने वाले प्रमुख व्यक्ति सायन लाहरी को दी गई राहत को बरकरार रखा।

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Kolkata Rape-Murder Case: कोलकाता बलात्कार-हत्या मामले (Kolkata rape-murder case) में एक बड़े घटनाक्रम में, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 2 सितंबर (सोमवार) को पश्चिम बंगाल सरकार (West Bengal Government) की याचिका खारिज (petition dismissed) कर दी और आरजी कर कॉलेज विरोध प्रदर्शन (RG Kar College protest) में लाहरी की जमानत बरकरार (Lahri’s bail upheld) रखी।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के बलात्कार-हत्या के बाद छात्रों के विरोध प्रदर्शन का आयोजन करने वाले प्रमुख व्यक्ति सायन लाहरी को दी गई राहत को बरकरार रखा।

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सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर
इससे पहले, पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि पश्चिम बंग छात्र समाज के नेता ने 27 अगस्त को शांतिपूर्ण विरोध की आड़ में राज्य सचिवालय तक हिंसक मार्च का नेतृत्व किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी याचिका में दावा किया कि उसे लाहरी को संरक्षण देने के अदालत के आदेश का विरोध करने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया और लाहरी को राहत देने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले को गलत बताया।

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लाहिरी को जमानत
पिछले सप्ताह कलकत्ता उच्च न्यायालय ने लाहिरी को जमानत दे दी थी। ध्यान रहे कि पश्चिम बंग छात्र समाज, एक अपंजीकृत छात्र समूह, उन दो संगठनों में से एक था, जिन्होंने 27 अगस्त को ‘नबन्ना अभिजन’ का आह्वान किया था और रैली का नेतृत्व करने में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए सायन लाहिरी को 27 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था।

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