Land for job scam: लालू यादव, तेज प्रताप यादव सहित करीबियों को दिल्ली की अदालत ने भेजा समन, जानें कब होना होगा पेश

यह मामला लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आरोपों से संबंधित है कि उन्होंने रेल मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान लोगों को अवैध रूप से ज़मीन के बदले नौकरियाँ दीं।

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Land for job scam: बिहार (Bihar) के पूर्व मंत्री (former minister) तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) को जमीन के बदले नौकरी मामले (job for land case) में पहली बार तलब किया गया है। दिल्ली की एक अदालत (a Delhi court) ने 18 सितंबर (बुधवार) को लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, अखिलेश्वर सिंह, हजारी प्रसाद राय, संजय राय, धर्मेंद्र सिंह और किरण देवी को तलब किया है।

उन्हें 7 अक्टूबर को अदालत में पेश होने को कहा गया है। यह मामला लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आरोपों से संबंधित है कि उन्होंने रेल मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान लोगों को अवैध रूप से ज़मीन के बदले नौकरियाँ दीं।

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संपत्तियों के हस्तांतरण में मदद
यह भी दावा किया गया कि नियुक्त किए गए व्यक्ति या उनके परिवार, जो पटना के निवासी हैं, ने अपनी ज़मीन यादव के रिश्तेदारों या उनके परिवार द्वारा नियंत्रित एक निजी कंपनी को बेची या उपहार में दी, जिसने इन संपत्तियों के हस्तांतरण में मदद की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को व्यवसायी अमित कत्याल को नियमित ज़मानत दे दी, जो इस मामले में एक आरोपी भी है, चिकित्सा आधार पर। उसके वकील ने आग्रह किया, “कत्याल को नवंबर 2023 में गिरफ़्तार किया गया था। तब से, वह हिरासत में है। वह संबंधित सीबीआई मामले में गवाह भी है। उसकी स्वास्थ्य स्थिति ठीक नहीं थी और उसकी सर्जरी हुई थी। ”

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एक पूरक आरोपपत्र भी दायर
मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 11 लोगों को आरोपी बनाया था। इस संबंध में संघीय जाँच एजेंसी ने 6 अगस्त को एक पूरक आरोपपत्र भी दायर किया था। अदालत को 7 सितंबर को फैसला सुनाना था लेकिन फैसला टाल दिया गया। जून में, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने ज़मीन के बदले नौकरी मामले में अंतिम आरोपपत्र दाखिल किया, जिसमें लालू प्रसाद यादव और 77 अन्य का नाम शामिल था।

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