DCW appointment case: दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने शुक्रवार (20 सितंबर) को आप की राज्यसभा सांसद (AAP Rajya Sabha MP) स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal) को बड़ा झटका देते हुए उनकी याचिका खारिज (petition dismissed) कर दी, जिसमें उन्होंने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप तय किए गए थे।
यह मामला दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) में अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान आप कार्यकर्ताओं सहित लोगों की कथित अवैध नियुक्ति से जुड़ा है।
Delhi High Court rejects plea by Rajya Sabha MP Swati Maliwal to quash charges in DCW corruption case
report by @BhaviniSri24 https://t.co/i6sVg2ctlm
— Bar and Bench (@barandbench) September 20, 2024
हाईकोर्ट के फैसले के बारे में
हालांकि मामले के बारे में विस्तृत आदेश अभी भी प्रतीक्षित है, हाईकोर्ट ने मालीवाल की याचिका के साथ ही सारिका चौधरी सहित डीसीडब्ल्यू के पूर्व सदस्यों की याचिकाओं को भी खारिज कर दिया, जिन पर महिला आयोग में आप कार्यकर्ताओं की कथित नियुक्तियों को लेकर उन्हीं आरोपों के संबंध में आरोप लगाए गए थे। अदालत ने आदेश सुनाते हुए कहा, “याचिकाएं खारिज की जाती हैं।”
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ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश में क्या उल्लेख किया?
8 दिसंबर, 2022 के अपने आदेश में, ट्रायल कोर्ट ने सभी आरोपियों के खिलाफ “गंभीर संदेह” देखा और कहा कि तथ्य उनके खिलाफ आरोप तय करने के लिए “प्रथम दृष्टया पर्याप्त सामग्री” का खुलासा करते हैं। अदालत ने उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी के तहत आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(डी), 13(1)(2) और 13(2) के तहत अन्य अपराधों के लिए आरोप तय किए।
मामले के इतिहास के बारे में
यह ध्यान देने योग्य है कि डीसीडब्ल्यू में कथित अवैध नियुक्तियों से जुड़ा मामला पहली बार तब प्रकाश में आया जब भाजपा नेता और डीसीडब्ल्यू की पूर्व अध्यक्ष बरखा शुक्ला ने 2016 में भ्रष्टाचार निरोधक शाखा में शिकायत दर्ज कराई। प्रारंभिक जांच के बाद, यह पाया गया कि 6 अगस्त, 2015 और 1 अगस्त, 2016 के बीच डीसीडब्ल्यू में की गई 87 नियुक्तियों में से (अनुबंध के आधार पर 71 लोग और ‘डायल 181’ हेल्पलाइन के लिए 16 लोग) कम से कम 20 व्यक्ति सीधे तौर पर आप से जुड़े थे।
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