MUDA Scam Case: क्या हाईकोर्ट के आदेश के बाद सिद्धारमैया देंगे इस्तीफा? जानें कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने क्या कहा

उन्होंने कहा कि एचडी कुमारस्वामी जमानत पर हैं और पीएम मोदी ने उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया है - भाजपा और जेडीएस को पहले इसका जवाब देना चाहिए।

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MUDA Scam Case: कर्नाटक के मुख्यमंत्री (Karnataka Chief Minister) सिद्धारमैया (Siddaramaiah) ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा (refuses to resign) देने से इनकार कर दिया, क्योंकि कर्नाटक उच्च न्यायालय (Karnataka High Court) ने कथित मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (Mysore Urban Development Authority) (MUDA) घोटाले में जांच करने के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत (Thaawarchand Gehlot) की मंजूरी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज (petition dismissed) कर दी थी।

उन्होंने कहा कि एचडी कुमारस्वामी जमानत पर हैं और पीएम मोदी ने उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया है – भाजपा और जेडीएस को पहले इसका जवाब देना चाहिए।

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सिद्धारमैया ने कहा कि वे साजिश से नहीं डरते
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वे भाजपा और जेडीएस की साजिश से नहीं डरते और कानूनी विशेषज्ञों और मंत्रियों से इस पर चर्चा करेंगे कि इससे कैसे लड़ा जाए। सीएम सिद्धारमैया ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल (सेक्युलर) कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने में सफल नहीं होंगे।

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कानूनी विशेषज्ञों से चर्चा
“हो सकता है कि वे पहले सफल हुए हों, लेकिन इस बार नहीं। यह कोई मुकदमा नहीं है। मैं कानूनी विशेषज्ञों और मंत्रियों से इस पर चर्चा करूंगा कि इससे कैसे लड़ा जाए, और आगे का फैसला लूंगा। हम भाजपा और जेडीएस की साजिश से नहीं डरेंगे, साथ ही राज्यपाल के कार्यालय से भी नहीं। लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया है। मुझे उनका आशीर्वाद है। मेरे पास हाईकमान और पार्टी नेताओं का भी समर्थन है,” उन्होंने कहा।

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40 साल का राजनीतिक जीवन
कर्नाटक के सीएम ने आगे कहा कि कांग्रेस हाईकमान के सभी विधायक नेता और कार्यकर्ता उनके साथ खड़े हैं और उन्हें लड़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “भाजपा और जेडीएस ने मेरे खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध का सहारा लिया है क्योंकि मैं गरीबों का समर्थक हूं और सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहा हूं। अपने 40 साल के राजनीतिक जीवन में, मैंने इस तरह की बदला लेने वाली और साजिश की राजनीति का सामना किया है और मैं राज्य के लोगों के आशीर्वाद और इच्छाओं की ताकत से जीतता रहा हूं।”

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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सिद्धारमैया की याचिका खारिज
इससे पहले, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सिद्धारमैया की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) में उनकी पत्नी को भूखंड आवंटित करने में कथित अनियमितताओं के मामले में उनके खिलाफ जांच के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा दी गई मंजूरी को चुनौती दी थी। कर्नाटक भाजपा ने मंगलवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग की, क्योंकि उच्च न्यायालय ने भूखंड आवंटन मामले में उनके खिलाफ जांच के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा दी गई मंजूरी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी। पार्टी के राज्य प्रमुख बी वाई विजयेंद्र ने कहा कि उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि राज्यपाल की अनुमति कानून के अनुसार है।

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MUDA (स्थल आवंटन) घोटाले में शामिल
उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, “मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे राज्यपाल के खिलाफ अपने आरोपों को अलग रखें, उच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करें और चूंकि ऐसे आरोप हैं कि आपका (मुख्यमंत्री का) परिवार MUDA (स्थल आवंटन) घोटाले में शामिल है, इसलिए आपको सम्मानपूर्वक मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।” राज्यपाल ने 16 अगस्त को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17ए और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 218 के तहत शिकायतकर्ताओं प्रदीप कुमार एस पी, टी जे अब्राहम और स्नेहमयी कृष्णा द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत याचिकाओं में उल्लिखित कथित अपराधों को करने के लिए मंजूरी दी। 19 अगस्त को सिद्धारमैया ने राज्यपाल के आदेश की वैधता को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया।

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