Supreme Court: कर्नाटक उच्च न्यायालय के जज ने सुप्रीम कोर्ट ‘बिना शर्त’ मांगी माफी, यहां जानें पूरा मामला

मकान मालिक-किरायेदार विवाद से संबंधित एक अन्य मामले में न्यायाधीश ने बेंगलुरू के एक मुस्लिम बहुल इलाके को "पाकिस्तान" कहा।

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Supreme Court: कर्नाटक उच्च न्यायालय (Karnataka High Court) के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्रीशानंद (Judge Justice Srishananda) ने बुधवार को अपनी विवादास्पद टिप्पणी (Controversial remarks) के लिए सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) से बिना शर्त माफी (Unconditional apology) मांगी। सर्वोच्च न्यायालय में दायर अपने माफीनामे में न्यायमूर्ति वेदव्यासाचार्य श्रीशानंद (Justice Vedavyasacharya Srishananda) ने कहा है कि उनके बयान को गलत संदर्भ में पेश किया गया। उनका इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का नहीं था।

उनकी माफी स्वीकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, “हमें यह देखना होगा कि न्यायमूर्ति श्रीशानंद ने खुली अदालत की कार्यवाही में माफी मांगी है। न्यायपालिका के हित में, यह महत्वपूर्ण है कि हम उनकी माफी स्वीकार करें और इस मामले में आगे कोई कार्रवाई न करें।”

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शीर्ष न्यायालय
शीर्ष न्यायालय ने 20 सितंबर को एक मामले में अदालती कार्यवाही के दौरान एक महिला वकील के खिलाफ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों और दूसरे मामले में बेंगलुरु के मुस्लिम बहुल इलाके को “पाकिस्तान” कहने पर स्वत: संज्ञान लिया था।

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महिला वकील को फटकार
सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो क्लिप में न्यायमूर्ति श्रीशानंद एक महिला वकील को फटकार लगाते हुए दिखाई दे रहे थे और कथित तौर पर चल रही सुनवाई में हस्तक्षेप करने पर उन्होंने कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं। मकान मालिक-किरायेदार विवाद से संबंधित एक अन्य मामले में न्यायाधीश ने बेंगलुरू के एक मुस्लिम बहुल इलाके को “पाकिस्तान” कहा।

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