AgustaWestland scam case: सीबीआई मामले में मिशेल की जमानत याचिका खारिज, इस तिथि को होगी अगली सुनवाई

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में क्रिश्चियन मिशेल की सीबीआई से जुड़ी जमानत याचिका खारिज कर दी है।

370

AgustaWestland scam case: दिल्ली उच्च न्यायालय ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में क्रिश्चियन मिशेल की सीबीआई से जुड़ी जमानत याचिका खारिज कर दी है। हाई कोर्ट ने मिशेल की ईडी से जुड़ी जमानत याचिका पर 18 नवंबर को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया।

3600 करोड़ रुपये के घोटाले का मामला
दरअसल, अगस्ता वेस्टलैंड से 12 हेलीकॉप्टरों की खरीद के मामले में 3600 करोड़ रुपये के घोटाले का मामला दर्ज किया गया है। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने 7 फरवरी, 2023 को मिशेल की जमानत याचिका खारिज की थी। सीबीआई के मुताबिक मिशेल ने इस घोटाले की कुछ रकम 2010 के बाद हासिल की और कुछ 2010 के बाद। 3600 करोड़ रुपये के इस घोटाले में ईडी ने मिशेल को जनवरी, 2019 में गिरफ्तार किया था। मिशेल को दुबई से प्रत्यर्पित कर दिसंबर, 2018 में भारत लाया गया था। 23 अक्टूबर, 2020 को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। चार्जशीट में 13 को आरोपित बनाया गया है। 19 सितंबर, 2020 को सीबीआई ने पूरक चार्जशीट दाखिल की थी।

Gujarat: साबरकांठा जिले में सड़क हादसा, सात लोगों की मौत! एक ही जगह के रहने वाले थे सभी मृतक

13 लोगों को बनाया है आरोपी
चार्जशीट में क्रिश्चियन मिशेल, राजीव सक्सेना, अगस्ता वेस्टलैंट इंटरनेशनल के डायरेक्टर जी सापोनारो और वायु सेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी के रिश्तेदार संदीप त्यागी समेत 13 को आरोपित बनाया गया है। इस चार्जशीट में पूर्व सीएजी और पूर्व रक्षा सचिव शशिकांत शर्मा को आरोपित नहीं बनाया गया है, क्योंकि उनके खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए अभी सीबीआई को कोई स्वीकृति नहीं मिली है।

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.