राज्यसभा सांसद और शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत (Sanjay Raut) को मानहानि (Defamation) के एक मामले में दोषी (Convicted) ठहराया गया है और उन्हें 15 दिन की जेल (Jail) की सजा सुनाई गई है। मुंबई के मझगांव में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (Metropolitan Magistrate) ने भाजपा नेता किरीट सोमैया (Kirit Somaiya) की पत्नी डॉ. मेधा किरीट सोमैया (Dr. Medha Kirit Somaiya) की शिकायत पर दर्ज मामले में संजय राउत पर 25,000 का जुर्माना भी लगाया है। डॉ. मेधा सोमैया के वकील विवेकानंद गुप्ता ने कहा, “अदालत ने संजय राउत को 15 दिन की कैद और 25,000 का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है।”
शिकायत में कहा गया है, “आरोपी द्वारा मीडिया को दिए गए बयान अपने आप में मानहानिकारक हैं। ये बयान आम जनता की नजर में मेरे चरित्र को खराब करने के लिए दिए गए हैं।”
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क्या है मामला?
मीरा-भायंदर शहर में कुल 154 सार्वजनिक शौचालयों का ठेका दिया गया, जिनमें से 16 शौचालय भाजपा नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया के युवा प्रतिष्ठान को दिए गए। जाली दस्तावेज जमा करके उसने मीरा-भायंदर नगर निगम के अधिकारियों को धोखा दिया। साथ ही, संजय राउत ने अप्रैल 2022 में आरोप लगाया था कि उन्होंने साढ़े तीन करोड़ रुपये से ज्यादा के शौचालय बिल लिए हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि यह पूरा घोटाला 100 करोड़ रुपये का है।
संजय राउत ने कहा था, ”देखिए ये लोग कहां पैसा खा रहे हैं। विक्रांत से लेकर शौचालय तक किरीट सोमैया और उनका परिवार युवा प्रतिष्ठान नामक संगठन चला रहा था। वे इस शौचालय घोटाले के दस्तावेजों पर हंसे। फर्जी बिल, अपमान करके शौचालय बनाए गए पर्यावरण, पैसे कैसे निकाले गए, इसकी जानकारी सामने आ जाएगी, ”राउत ने दावा किया। मेधा सोमैया ने कहा कि संजय राउत द्वारा उन पर और उनके परिवार पर लगाए गए ये सभी आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने संजय राउत के खिलाफ मानहानि का दावा दायर किया था। इसी मामले में अब राऊत के खिलाफ फैसला सुनाया गया है।
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