ब्रेक दी चेन: महाराष्ट्र में 15 मई तक बढ़ा प्रतिबंध, जानें क्या है नियमावली?

राज्य कोविड 19 के संक्रमण से जूझ रहा है। इसे देखते हुए भीड़ को नियंत्रित करने और संक्रमण के चक्र को तोड़ने के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं।

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उद्धव ठाकरे के नेतृत्ववाली राज्य सरकार ने कोविड 19 संसर्ग की शृंखला को तोड़ने के लिए चल रहे प्रतंबिधों को 15 मई तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत अतिआवश्यक सेवाओं के व्यतिरिक्त लोगों को घरों से निकलने की मनाही होगी। यह प्रतिबंध अब 15 मई 2021 को सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा।

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ये हैं नए नियम?

  • एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए आपदा प्रबंधन की लेनी होगी अनुमति
  • सरकारी कार्यालय 15 प्रतिशत उपस्थिति की क्षमता से चलेंगे
  • कोविड 19 के लिए कार्य करनेवाले विभागों को पूरी क्षमता से संचालन की अनुमति
  • विवाह में मात्र 25 लोगों को अनुमति, कार्यक्रम 2 घंटे की भीतर करना होगा पूरा
  • विवाह में नियमावली के भंग पर 50 हजार का दंड
  • मुंबई में निजी गाड़ी से यात्रा में अत्यावश्यक सेवा के कर्मचारियों को मात्र 50 प्रतिशत की क्षमता से अनुमति
  • अति आवश्यक कारणों से ही सामान्यों को निजी गाड़ी से यात्रा की अनुमति, नियमावली भंग होने पर 10 हजार रुपए का दंड
  • निजी बस में मात्र 50 प्रतिशत की क्षमता में यात्रा को अनुमति, खड़े रहकर यात्रा पर प्रतिबंध
  • लोकल ट्रेन से मात्र अत्यावश्यक सेवा के कर्मचारियों को अनुमति, पहचान पत्र से मिलेगा टिकट
  • सरकारी कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मी और बीमार लोगों को ही लोकल ट्रेन से यात्रा की अनुमति
  • बाहर से आनेवाले यात्रियों को 14 दिन क्वारन्टाइन, हाथ पर लगेंगे ठप्पे
  • विशेष स्थानों से आनेवालों को मिलेगी क्वारन्टाइन से छूट, स्थानीय प्रशासन लेगा निर्णय

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