उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की योगी सरकार (Yogi Government) ने नवरात्रि (Navratri) के मद्देनजर अयोध्या (Ayodhya) में नौ दिनों के लिए मांस और मदिरा की बिक्री (Meat and Liquor) पर प्रतिबंध (Ban) लगा दिया है। योगी सरकार का यह आदेश 3 से 11 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा। आदेश के अनुसार, अयोध्या जिले में मांस की बिक्री प्रतिबंधित है और अगर ऐसा किया जाता है तो उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
दरअसल, मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों से संवाद करते हुए त्योहारी माहौल में जिला स्तर पर बेहतर कानून व्यवस्था के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की। बैठक में सीएम योगी ने निर्देश दिए कि सभी जिले पिछले वर्षों में त्योहारों के दौरान प्रदेश में हुई हर छोटी-बड़ी घटना का आकलन करें और ऐसी व्यवस्था करें कि इस वर्ष शारदीय नवरात्रि से लेकर छठ तक पूरे उत्सवी माहौल में कहीं भी कोई अप्रिय घटना न घटे।
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इसके साथ ही सीएम योगी ने त्यौहारी सीजन में प्रदेश में शांति का माहौल बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देशों में खुले में मांस की बिक्री या अवैध बूचड़खानों के संचालन पर रोक लगा दी है। कहा गया है कि धार्मिक स्थलों के आसपास मांस और शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिए। शराब की दुकानें निर्धारित अवधि में ही खुलें। अवैध/जहरीली शराब के खिलाफ अभियान जारी रहना चाहिए।
इसके अलावा योगी सरकार की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि शारदीय नवरात्रि के दौरान सभी देवी स्थलों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ेगी। इसे ध्यान में रखते हुए आवश्यक पुलिस बल की तैनाती की जाए और हर मंदिर परिसर में साफ-सफाई रखी जाए।
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