Kolkata rape-murder case: सीबीआई ने मुख्य आरोपी संजय रॉय के खिलाफ दायर किया आरोप पत्र, यहां जानें आरोप

अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने कोलकाता की एक विशेष अदालत के समक्ष दायर अपने आरोप पत्र में कहा कि रॉय स्थानीय पुलिस के साथ एक नागरिक स्वयंसेवक के रूप में काम कर रहा था।

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Kolkata rape-murder case: केंद्रीय जांच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation) (सीबीआई) ने 07 अक्टूबर (सोमवार) को कोलकाता (Kolkata) के आर जी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (RG Kar Medical College and Hospital) में प्रशिक्षु डॉक्टर (trainee doctors) के बलात्कार और हत्या के मामले (rape and murder case) में मुख्य आरोपी (prime accused) संजय रॉय (Sanjay Roy) के खिलाफ आरोप पत्र (charge sheet) दायर किया।

अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने कोलकाता की एक विशेष अदालत के समक्ष दायर अपने आरोप पत्र में कहा कि रॉय स्थानीय पुलिस के साथ एक नागरिक स्वयंसेवक के रूप में काम कर रहा था।

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बलात्कार के आरोप
उन्होंने कहा कि उसने 9 अगस्त को अपराध किया जब पीड़िता ब्रेक के दौरान अस्पताल के सेमिनार रूम में सोने गई थी। अधिकारियों के अनुसार, एजेंसी ने सामूहिक बलात्कार के आरोप का उल्लेख नहीं किया, जो दर्शाता है कि रॉय ने अकेले ही अपराध किया। हालांकि, संघीय जांच एजेंसी ने जांच को खुला रखा है।

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अगस्त में संजय की गिरफ्तारी
संजय रॉय को 10 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था, ठीक एक दिन बाद जब प्रशिक्षु डॉक्टर का शव आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के अंदर अर्धनग्न अवस्था में मिला था। इस मामले ने पूरे देश में आक्रोश और विरोध को जन्म दिया। रॉय, जो कोलकाता की प्रेसीडेंसी जेल में न्यायिक हिरासत में हैं, की जमानत याचिका खारिज कर दी गई।

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कोर्ट ने संजय रॉय के नार्को टेस्ट से किया इनकार
इस बीच, 13 सितंबर को कोलकाता की एक अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को अगस्त में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 31 वर्षीय प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मुख्य आरोपी संजय रॉय पर नार्को टेस्ट करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। सीबीआई ने नार्को टेस्ट का अनुरोध किया था, जो किसी व्यक्ति को अर्धचेतन अवस्था में रखकर जानकारी निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है, लेकिन कोर्ट ने इसे मंजूरी देने से इनकार कर दिया। हालांकि, जांच एजेंसी ने पहले आरोपी का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया था।

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