RG Kar Medical College case: सीबीआई ने सिविक वाॅलंटियर को चार्जशीट सौंपी, जानिये किन धाराओं के तहत ठहराया गया आरोपी

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RG Kar Medical College case: आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में गिरफ्तार सिविक वाॅलंटियर संजय राय को सीबीआई ने चार्जशीट सौंप दी है। 8 अक्टूबर को आरोपित को सियालदह कोर्ट में पेश किया गया, जहां चार्जशीट सौंपने के बाद आरोपित ने उस पर हस्ताक्षर किए। अदालत में 7 अक्टूबर को इस मामले में सीबीआई द्वारा पहली चार्जशीट दाखिल की गई, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। चार्जशीट को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए इसे अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश को भेजा गया है।

घटना के 58 दिन बाद चार्जशीट दाखिल
यह चार्जशीट अस्पताल में महिला डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या की घटना के 58 दिन बाद दाखिल की गई है। सूत्रों के अनुसार, इस चार्जशीट में मुख्य आरोपित के रूप में सिविक वाॅलंटियर संजय राय का नाम शामिल किया गया है। चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता की धारा 64 (दुष्कर्म), 66 (बेहोशी की स्थिति में दुष्कर्म) और 103(1) (हत्या) के तहत आरोपित बनाया गया है।

ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या
नौ अगस्त की रात आर.जी. कर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की चौथी मंजिल पर स्थित सेमिनार हॉल से महिला डॉक्टर का शव बरामद किया गया था। पुलिस ने उसी रात सिविक वाॅलंटियर को सॉल्ट लेक के फोर्थ बटालियन की बैरक से गिरफ्तार किया था। बाद में, कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर इस मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा गया। इसके बाद सीबीआई ने आरोपित को अपनी हिरासत में लिया और अदालत की अनुमति से उसका पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया। इस टेस्ट में आरोपित से 10 सवाल पूछे गए थे। हालांकि, पॉलीग्राफ टेस्ट के नतीजों से सीबीआई संतुष्ट नहीं हो पाई और आरोपित का नार्को टेस्ट कराने की योजना बनाई।

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मामले की सुनवाई जल्द
सीबीआई ने नार्को टेस्ट कराने के लिए सियालदह कोर्ट में आवेदन किया, लेकिन आरोपित ने नार्को टेस्ट कराने से इनकार कर दिया, जिससे अदालत ने सीबीआई का आवेदन खारिज कर दिया। फिलहाल, आरोपित को प्रेसिडेंसी जेल में रखा गया है। पिछली सुनवाई के दौरान, आरोपित के वकील ने अदालत से अनुरोध किया था कि आरोपित को जेल में अकेलापन महसूस हो रहा है और उसे सामान्य वार्ड में स्थानांतरित किया जाए। मामले की सुनवाई शीघ्र शुरू होने की उम्मीद है।

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