Mumbai Toll Tax Free: महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, अब मुंबई के टोल बूथ पर नहीं देना होगा टैक्स; जानें क्या बोले मनसे नेता

विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले महाराष्ट्र सरकार ने टोल टैक्स खत्म कर दिया है। मुंबई के पांच टोल नाकों पर हल्के मोटर वाहनों को टोल नहीं देना पड़ेगा।

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महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव (Maharashtra Assembly Elections) से पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) ने बड़ा फैसला लिया है। शिंदे ने कैबिनेट मीटिंग (Cabinet Meeting) में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि मुंबई (Mumbai) में प्रवेश करने वाले सभी 5 टोल बूथों (Toll Booths) पर हल्के मोटर वाहनों से टोल नहीं लिया जाएगा। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि यह फैसला आज रात यानी 14 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। शिंदे सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए।

बैठक में निर्णय लिया गया कि अब मुंबई आने वाले किसी भी हल्के वाहन से टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। आज रात से वाशी, मुलुंड, ऐरोली, दहिसर और आनंदनगर टोल पर किसी भी हल्के वाहन को टोल नहीं देना पड़ेगा।

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टोल माफी पर संदीप देशपांडे की प्रतिक्रिया
हिन्दुस्थान पोस्ट से बात करते हुए मनसे नेता संदीप देशपांडे ने कहा कि राजा ठाकरे और हमारे मनसे के सहकारियों ने टोल वसूली के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और आज महाराष्ट्र सरकार द्वारा टोल माफ करने के फैसले का हम स्वागत करते हैं और मनसे सहकारियों को बधाई देता हूँ। “मैं सरकार से यह भी कहना चाहता हूँ कि यह फैसला पूरे महाराष्ट्र में लागू होना चाहिए।” उन्होंने आगे कहा कि हमारी मांग है कि टोल के हस्तांतरण पर विचार करते हुए इस बात पर भी फैसला लिया जाए कि सड़क की कीमत क्या है। दूसरे सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि यह फैसला भविष्य में भी लागू रहना चाहिए।

ये वाहन हल्के वाहनों में शामिल हैं
कई वाहन हल्के वाहनों की श्रेणी में आते हैं। इनमें कार, टैक्सी, जीप, छोटे ट्रक, वैन और डिलीवरी वैन आदि शामिल हैं। आज रात से इन वाहनों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।

टोल कब तक मुफ्त रहेगा?
जानकारी के लिए बता दें कि महाराष्ट्र सरकार का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है। उससे पहले राज्य में चुनाव होंगे। अगर शिंदे सरकार दोबारा सत्ता में आती है तो यह फैसला लागू रह सकता है। अगर कोई दूसरी सरकार बनती है तो यह फैसला हटाया भी जा सकता है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार,
यह निर्णय चुनाव होने और नई सरकार बनने तक लागू रहेगा।

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