Supreme Court: NCP का असली हकदार कौन? सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, क्या चुनाव से पहले हो जाएगा फैसला?

सुप्रीम कोर्ट आज असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को लेकर अजित पवार गुट और शरद पवार गुट के बीच चल रही खींचतान के मामले की सुनवाई करेगा।

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शरदचंद्र पवार गुट (Sharadchandra Pawar Faction) और अजित पवार गुट (Ajit Pawar Faction) के बीच चल रही पार्टी लड़ाई पर मंगलवार (15 अक्टूबर) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई (Hearing) होगी। बता दें कि इस मामले की सुनवाई 1 अक्टूबर को भी होनी थी, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने मामले की सुनवाई किए बिना ही उठ गई थी। इससे पहले 25 सितंबर को हुई सुनवाई में शरद पवार एनसीपी गुट के वकील ने अपील की थी कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव (Maharashtra Assembly Elections) से पहले इस मामले का निपटारा कर दिया जाना चाहिए।

गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने अजित पवार गुट को पार्टी का नाम और चिन्ह ‘घड़ी’ दिया था। शरदचंद्र पवार गुट ने इस पर आपत्ति जताई थी और चुनाव आयोग के इस फैसले पर सवाल उठाए थे और सुप्रीम कोर्ट से भी हस्तक्षेप की मांग की थी, ताकि अजित पवार गुट को एनसीपी और उसके चुनाव चिन्ह ‘घड़ी’ का इस्तेमाल करने से रोका जा सके।

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अजित पवार गुट आदेशों का पालन नहीं किया
बता दें कि 25 सितंबर को सुनवाई के दौरान शरद पवार के वकील ने दावा किया था कि अजित पवार ने शरद पवार को अपना भगवान बताया है और कहा है कि वे सब एक साथ हैं। वकील ने यह भी कहा कि अजित पवार गुट ने कोर्ट के पिछले आदेश का पालन नहीं किया है, इसलिए कोर्ट अजित पवार गुट को विधानसभा चुनाव के लिए नए चुनाव चिन्ह के लिए आवेदन करने का निर्देश दे।

सत्तारूढ़ गठबंधन से मिले अजित पवार
उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष जुलाई में, चुनाव आयोग ने एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह पार्टी के अजित पवार गुट को दे दिया था, जब अजित पवार ने अपने चाचा के खिलाफ बगावत कर महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन से हाथ मिला लिया था। तब शरद पवार के गुट का नाम एनसीपी (SP) रखा गया था और उसे चुनाव चिन्ह ‘तुतारी बजाता हुआ आदमी’ आवंटित किया गया था।

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