Delhi air pollution: दिल्ली वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा को लगाई फटकार, जानें क्या कहा

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि राज्य सरकार पराली जलाने के लिए लोगों पर मुकदमा चलाने और मामूली जुर्माना लगाकर लोगों को छोड़ देने से क्यों कतरा रही है।

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Delhi air pollution: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 16 अक्टूबर (बुधवार) को वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर (rising levels of air pollution) के बीच अपने पिछले आदेश का पालन न करने पर हरियाणा सरकार (Haryana government) को फटकार लगाई। साथ ही चेतावनी दी कि अगर आदेश का पालन नहीं किया गया तो वह हरियाणा के मुख्य सचिव (Chief Secretary) के खिलाफ अवमानना ​​का मामला दर्ज (contempt case filed) करेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि राज्य सरकार पराली जलाने के लिए लोगों पर मुकदमा चलाने और मामूली जुर्माना लगाकर लोगों को छोड़ देने से क्यों कतरा रही है। इसरो आपको बता रहा है कि आग कहां लगी थी और आप कहते हैं कि आपको कुछ नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा से कहा।

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उनके खिलाफ समन जारी
पीठ ने कहा, “यह कोई राजनीतिक मामला नहीं है। अगर मुख्य सचिव किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं, तो हम उनके खिलाफ भी समन जारी करेंगे। कुछ भी नहीं किया गया है, पंजाब के मामले में भी यही सच है। रवैया पूरी तरह से अवज्ञाकारी है।”

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सख्त कार्रवाई क्यों नहीं?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरियाणा द्वारा दायर हलफनामा गैर-अनुपालन से भरा है। इसने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को राज्य के अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि हरियाणा के मुख्य सचिव अगले बुधवार को शारीरिक रूप से उपस्थित हों और बताएं कि उल्लंघनकर्ताओं और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई।

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सीएक्यूएम एक दंतहीन बाघ
शीर्ष अदालत ने कहा कि सीएक्यूएम एक दंतहीन बाघ बन गया है। शीर्ष अदालत ने पहले पड़ोसी राज्यों में फसल अवशेषों को जलाने के कारण दिल्ली में वायु प्रदूषण को रोकने में विफल रहने पर सीएक्यूएम को फटकार लगाई थी और कहा था कि इसे अपने दृष्टिकोण में और अधिक सक्रिय होने की आवश्यकता है।

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