भाजपा (BJP) नेता डाॅ. किरीट सोमैया (Dr. Kirit Somaiya) की पत्नी मेधा सोमैया ने शिवसेना (उबाठा) नेता सांसद संजय राउत (MP Sanjay Raut) के खिलाफ मानहानि (Defamation) का आपराधिक मामला दर्ज (Criminal Case Filed) कराया था। शुक्रवार, 25 अक्टूबर को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट (Metropolitan Magistrate Court) ने संजय राउत को 15 दिन जेल की सजा (Punishment) सुनाई। उन्हें गिरफ्तार कर रिहा कर दिया गया।
मेधा किरीट सोमैया की ओर से दायर याचिका के मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत को 15 दिन की जेल की सजा सुनाई गई है। मेधा किरीट सोमैया की शिकायत पर मानहानि के मामले में उन्हें दोषी ठहराया गया। कोर्ट ने संजय राउत को 15 दिन की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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क्या था आरोप?
संजय राउत ने मीरा-भाईंदर में शौचालय निर्माण मामले में किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया पर आरोप लगाया था। इस मामले में 2022 में राउत ने आरोप लगाया था कि सोमैया परिवार से जुड़ी एक संस्था ने 100 करोड़ का शौचालय घोटाला किया है। इसके बाद मेधा किरीट सोमैया कोर्ट पहुंचीं और संजय राउत के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर किया।
गिरफ्तार और फिर रिहा
इस मामले में संजय राउत ने सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने 50,000 रुपये के मुचलके पर राउत को जमानत दे दी। उन्हें गिरफ्तार कर रिहा कर दिया गया।
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