Waqf Board: दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली की वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों की सुनवाई आगामी 13 दिसंबर को करेगा। हालांकि केंद्र सरकार ने अभी तक स्टेटस रिपोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल नहीं की है। न्याय मित्र ने हाई कोर्ट से कुछ समय देने की मांग की है।
कई याचिकाएं हैं लंबित
वक्फ बोर्ड से संबंधित जमीनों के कब्जे को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में कई याचिकाएं लंबित है। अदालत में दायर याचिकाओं में 1 जून 1984 के आदेश पर अमल करने की अपील की गई है। इस आदेश के तहत हाईकोर्ट ने इन संपत्तियों को सरकारी कब्जे में लेने का निर्देश दिया था।
ये है पूरा मामला
याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की है कि वर्ष 2014 में तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान इन संपत्तियों को वक्त बोर्ड को ट्रांसफर करने का फैसला लिया था। इसके बाद एनडीए सरकार ने वक्फ बोर्ड की इन संपत्तियों पर पुनर्विचार करके सरकार के कब्जे में लेने की पहल शुरू कर दी है।
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केंद्र और वक्फ बोर्ड ने किया दिल्ली हाई कोर्ट का रुख
अब दिल्ली हाई कोर्ट इन संपत्तियों पर अपना निर्णय सुनाएगा। केंद्र सरकार के आवास और शहरी विकास मंत्रालय के लैंड और डेवलपमेंट विभाग ने दिल्ली वक्फ बोर्ड को लिखित सूचना दी थी की यह संपत्तियां वक्फ बोर्ड की नहीं है। इनको तुरंत शहरी आवास मंत्रालय को सौंपी जाए। लेकिन दिल्ली वक्फ बोर्ड ने इसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की।