Mahakumbh: स्वच्छ महाकुम्भ के दृष्टिगत हो रहे कार्यों के अन्तर्गत डिवाइडरों पर लगे विद्युत पोलों पर तिरंगे के रंगों में प्रदर्शन हेतु स्पाइरल लाइटें लगायी गयी है, जिस पर कलात्मक सौन्दर्य बनाये रखने के उद्देश्य से किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्रियां न लगाये जाने के सम्बन्ध में सूचना बीते 30 अक्टूबर को जारी किया गया था। इसके बावजूद अवैध ढंग से प्रचार प्रसार जारी है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है।
नगर निगम के मीडिया प्रभारी ने बताया कि ऐसे लोगों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं के अधीन सम्बन्धित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए विधि सम्मत कार्यवाही करायी जा रही है। नगर निगम द्वारा तैयार की गयी कार्ययोजना के अनुसार प्रतिदिन अभियान चलाकर अवैध रूप से लगी प्रचार सामग्री हटवायी जा रही है तथा अवैध रूप से प्रचार करने वालों, सम्बन्धित के विरूद्ध सुसंगत धाराओं के अधीन कार्यवाही भी की जायेगी।
विज्ञापन प्रतिबंधित
मीडिया प्रभारी ने बताया कि सदन नगर निगम द्वारा पारित संकल्प संख्या 206 एवं प्रयागराज नगर निगम उपविधि-2018 में बैनर, वाल पेन्टिंग, पोस्टर के माध्यम से विज्ञापन करना पूर्णतयः प्रतिबन्धित है। प्रायः देखा जा रहा है कि विभिन्न पार्टियों, संस्थान, एजेन्सियों द्वारा बिना नगर निगम की अनुमति प्राप्त किये विभिन्न स्थलों पर होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, कियास्क (बोर्ड), कैनोपी, यंत्र चलित व मानव चलित वाहनों पर, वॉल पेन्टिंग, पैम्फलेट एवं यूनिपोल आदि द्वारा अनाधिकृत रूप से विज्ञापन पट्ट लगाकर प्रचार किया जा रहा है, जिसको समय-समय पर अभियान चलाकर नगर निगम द्वारा हटवाया भी जा रहा है।
सख्त कार्रवाई
अभियान के दौरान पाया गया कि मेसर्स तनिश कार हब एसेसरीज, अनन्त बालाजी कृपा, प्लाजा, ब्लॉक-बी, शॉप नं०-2-बी, काल्विन रोड सिविल लाइन्स द्वारा बिना नगर निगम से अनुमति प्राप्त किये अनाधिकृत रूप से कई स्थलों पर लगे विद्युत पोलों पर तिरंगे के रंगों में प्रदर्शन हेतु लगी स्पाइरल लाइटों के बावजूद उस पर 15 कैलेण्डर लगाकर अपनी संस्था का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। जिन पर कार्यवाही की जा रही है।