Malegaon Blast Case: कोर्ट में पेश नहीं हुईं प्रज्ञा सिंह ठाकुर, दूसरा वारंट जारी

मामले की सुनवाई बुधवार की एनआईए के विशेष न्यायाधीश एके लाहोटी की अदालत में हुई। कोर्ट ने कहा कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर अदालत में पेश नहीं हुईं, जैसा कि पहले के आदेश (वारंट) में उन्हें निर्देश दिया गया था।

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मुंबई एनआईए (Mumbai NIA) की स्पेशल कोर्ट (Special Court) ने भोपाल की पूर्व सांसद और भाजपा नेता साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर (Sadhvi Pragya Singh Thakur) के खिलाफ नया जमानती वारंट (Bailable Warrant) जारी किया है। करीब 16 साल पुराने मालेगांव विस्फोट मामले (Malegaon Blast Case) की अंतिम सुनवाई के दिन बुधवार को प्रज्ञा ठाकुर कोर्ट (Court) में गैरहाजिर रहीं। इसीलिए कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी (Warrant Issued) किया। आठ दिन में यह दूसरा वारंट है।

मामले की सुनवाई बुधवार की एनआईए के विशेष न्यायाधीश एके लाहोटी की अदालत में हुई। कोर्ट ने कहा कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर अदालत में पेश नहीं हुईं, जैसा कि पहले के आदेश (वारंट) में उन्हें निर्देश दिया गया था। विशेष लोक अभियोजक अविनाश रसाल और अनुश्री रसाल ने कोर्ट को बताया कि जिस पते पर पहले जमानती वारंट जारी हुआ, वहां प्रज्ञा नहीं रह रहीं। इस वजह से वारंट उन तक नहीं पहुंच सका। वजह जानने के बाद कोर्ट ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ नया वारंट जारी किया है।

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विशेष न्यायाधीश लाहोटी ने कहा कि अभियुक्त प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ उनके वकील द्वारा दिए गए नए पते के अनुसार 10,000 रुपये का नया जमानती वारंट जारी करें। इसे 2 दिसंबर, 2024 को वापसी योग्य बनाएं।

प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ वारंट जारी
इसके पहले गत छह नवंबर को कोर्ट ने प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ वारंट जारी कर 13 नवंबर को कोर्ट में पेश होने को कहा था। तब प्रज्ञा ठाकुर ने अपनी एक तस्वीर एक्स पर शेयर करते हुए लिखा था, ‘जिंदा रही तो अवश्य जाऊंगी।’ उनके करीबियों ने बताया कि वे दिल्ली के अस्पताल में भर्ती हैं। उनके चेहरे पर सूजन है। उन्हें देखने में भी दिक्कत आ रही है।

काफी समय से कोर्ट में पेश नहीं हो रहीं ठाकुर
इससे पहले मार्च में भी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ 10 हजार रुपये का जमानती वारंट जारी हुआ था। अब एक बार फिर कोर्ट ने उनके खिलाफ 10 हजार रुपये का जमानती वारंट जारी किया है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर खराब सेहत की वजह से पिछले काफी समय से कोर्ट में पेश नहीं हो रहीं थी। इसको लेकर उनके वकील जेपी मिश्रा ने कोर्ट से पेशी में छूट देने की अपील की थी। लेकिन कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान अपील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अब मामले में अंतिम बहस चल रही है और इस दौरान उनका हाजिर रहना अनिवार्य है।

सात आरोपियों के खिलाफ केस
गौरतलब है कि भोपाल की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर 29 सितंबर, 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए बम विस्फोट मामले में आरोपी हैं। इस विस्फोट में छह लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। मामले में सात आरोपियों के खिलाफ केस चल रहा है। इन आरोपियों में भोपाल की पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर समेत ले. कर्नल (रिटायर्ड) प्रसाद पुरोहित, मेजर (रिटायर्ड) रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी और सुधाकर द्विवेदी का नाम शामिल है।

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