Delhi Pollution: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार, GRAP-4 प्रतिबंधों पर बड़ा निर्देश

वायु प्रदूषण का स्तर "गंभीर-प्लस" श्रेणी में गिर गया, समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 481 तक पहुंच गया, जो सोमवार सुबह इस मौसम का अब तक का उच्चतम वायु प्रदूषण स्तर था।

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Delhi Pollution: उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने 18 नवंबर (सोमवार) को राष्ट्रीय राजधानी (National Capital) में प्रदूषण में खतरनाक वृद्धि (Alarming rise in pollution) के बावजूद ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (Graded Response Action Plan) (जीआरएपी) के चरण 4 (Phase 4 of GRAP) के कार्यान्वयन में देरी के लिए दिल्ली सरकार को फटकार (Delhi Government reprimanded) लगाई।

वायु प्रदूषण का स्तर “गंभीर-प्लस” श्रेणी में गिर गया, समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 481 तक पहुंच गया, जो सोमवार सुबह इस मौसम का अब तक का उच्चतम वायु प्रदूषण स्तर था।

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जीआरएपी लागू
न्यायमूर्ति अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है। अदालत ने पूछा, “जैसे ही यह 300 से 400 तक पहुँचता है, जीआरएपी लागू किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में जीआरएपी की प्रयोज्यता में देरी करने का जोखिम आप कैसे उठा सकते हैं?”

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स्टेज 4 जारी
सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार से राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछा। “हम जानना चाहते हैं कि सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। अब आप हमारी अनुमति के बिना स्टेज 3 से नीचे नहीं जाएँगे, भले ही AQI 450 से नीचे चला जाए, स्टेज 4 जारी रहेगा, यही वह आदेश है जिसे हम पारित करने का प्रस्ताव रखते हैं। हम बोर्ड के अंत में सुनवाई करेंगे,” अदालत ने निर्देश दिया।

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