Gujarat: रैगिंग के दौरान छात्र के मौत मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 15 गिरफ्तार

कॉलेज प्रशासन द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के अनुसार, उन पर गैर इरादतन हत्या के अलावा अन्य अपराधों के लिए मामला दर्ज किया गया है।

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Gujarat: गुजरात पुलिस (Gujarat Police) ने 18 नवंबर (सोमवार) को गुजरात (Gujarat) के पाटन जिले (Patan district) में स्थित एक मेडिकल कॉलेज (Medical College) के द्वितीय वर्ष के 15 छात्रों को गिरफ्तार (15 students arrested) किया है। रैगिंग (ragging) के दौरान प्रथम वर्ष के एक छात्र की मौत (student dies) हो गई थी।

पुलिस ने उन पर गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाया है। कॉलेज प्रशासन द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के अनुसार, उन पर गैर इरादतन हत्या के अलावा अन्य अपराधों के लिए मामला दर्ज किया गया है।

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मानसिक और शारीरिक यातना
गिरफ्तार किए गए सभी छात्र मेडिकल ग्रेजुएशन के दूसरे वर्ष में हैं। कॉलेज प्रशासन द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के अनुसार, उन्होंने कथित तौर पर पीड़ित अनिल मेथानिया (18) सहित अपने कुछ जूनियर छात्रों को शनिवार रात को तीन घंटे से अधिक समय तक हॉस्टल के कमरे में खड़ा रखा और उन्हें “मानसिक और शारीरिक यातना” दी। इस मामले पर बात करते हुए पाटन के बलिसाना पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर पीजे सोलंकी ने बताया कि, “हमने सभी 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।”

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कॉलेज की रैगिंग विरोधी समिति ने क्या कहा?
कॉलेज के डीन और कॉलेज की रैगिंग विरोधी समिति के अध्यक्ष डॉ. हार्दिक शाह ने कहा कि उन्होंने 26 छात्रों के बयान लिए हैं – 11 प्रथम वर्ष के और 15 द्वितीय वर्ष के छात्र। कॉलेज के एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि समिति ने पाया कि 11 प्रथम वर्ष के छात्रों को 15 द्वितीय वर्ष के छात्रों के एक समूह द्वारा रैगिंग का शिकार बनाया गया था।

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बलिसाना पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज
सोमवार को आधी रात के तुरंत बाद बलिसाना पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई एफआईआर के अनुसार, 15 आरोपियों ने शनिवार रात को मेथानिया और उसके सहपाठियों सहित 11 प्रथम वर्ष के छात्रों को “परिचय” के लिए छात्रावास के कमरे में बुलाया। उन्होंने जूनियर छात्रों को लगभग साढ़े तीन घंटे तक खड़ा रखा और उन्हें गाने और नाचने, अपशब्द बोलने और कमरे से बाहर न निकलने के लिए मजबूर किया।

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मेथानिया की तबीयत बिगड़ी
छात्रों को मानसिक और शारीरिक यातना दिए जाने के कारण मेथानिया की तबीयत बिगड़ गई। कॉलेज के अतिरिक्त डीन डॉ. अनिल भठीजा की शिकायत के आधार पर, 15 छात्रों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं के तहत गैर इरादतन हत्या, गलत तरीके से बंधक बनाना, गैरकानूनी ढंग से एकत्र होना और अश्लील शब्दों का प्रयोग करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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