कुलभूषण जाधव प्रकरण में अब भारत से की गई ये अपील

कुलभूषण जाधव के प्रकरण में पाकिस्तान हमेशा से दोमुंहा रवैय्या अपनाता रहा है। जब भारतीय प्रतिनिधि कुलभूषण जाधव से मिलने गए थे तो उन्हें एकांत में मिलने की अनुमति नहीं दी गई। जिसके बाद भारत सरकार ने इसे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करार दिया था।

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भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव के प्रकरण की सुनवाई इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में चल रही है। इसमें सुनवाई के दौरान न्यायालय ने भारत से सहायता की अपील की है। न्यायालय ने देश की संप्रभुता को लेकर टिप्पणी भी की है।

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में कुलभूषण जाधव के लिए अधिवक्ता नियुक्त करने के लिए एक याचिका पाकिस्तान के कानून मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। इसकी सुनवाई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनल्लाह, आमर फारूक और मैंगुल हसन औरंगजेब कर रहे हैं।

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अनुरूप निर्णय
इस प्रकरण में कानून पाकिस्तानी अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अनुरूप सीजे (समीक्षा एवं पुनर्विचार) अध्यादेश 2020 लागू किया ताकि कुलभूषण जाधव  वैधानिक मदद पा सकें।

 

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