सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने संभल (Sambhal) के ट्रायल कोर्ट (Trial Court) को निर्देश दिया है कि वो जामा मस्जिद विवाद मामले (Jama Masjid Dispute Case) पर तब तक कोई कार्रवाई नहीं करें जब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) कोई निर्देश न दे दे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पक्ष सर्वे के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट जा सकते हैं। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना (Chief Justice Sanjeev Khanna) की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि ट्रायल कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश का पालन करेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से शांति और सद्भाव बनाए रखने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट को सील कवर रखने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि ये रिपोर्ट फिलहाल सार्वजनिक नहीं की जाए। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने देश भर में ऐसे कई मुकदमों पर सवाल उठाया। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट पर अलग से सुनवाई चल रही है, इस मामले को वहीं रखा जाएगा।
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मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा
संभल जामा मस्जिद प्रबंधन कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर निचली अदालत के सर्वे के आदेश को चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि यह असाधारण मामला है इसलिए कोर्ट की ओर से असाधारण कदम उठाया जाए। मस्जिद कमेटी ने निचली अदालत के फैसले पर तुरंत रोक लगाने की मांग की थी। निचली अदालत ने मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था। संभल की जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी, जिसमें कुछ लोग मारे गए थे।
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