Maharashtra: अमोल कीर्तिकर को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका, वायकर के सदस्यत पर सवाल

ऐसे में यह शिवसेना (उबाठा) पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। साथ ही रवींद्र वायकर की सांसदी बनी रहेगी।

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Maharashtra: बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) में मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र (Mumbai North West Lok Sabha Constituency) से शिवसेना उम्मीदवार (Shiv Sena candidate) रवींद्र वायकर की जीत को चुनौती देने वाली शिवसेना (उबाठा) के उम्मीदवार Shiv Sena (UBT) candidate अमोल कीर्तिकर (Amol Kirtikar) की याचिका खारिज (Petition dismissed) कर दी है।

ऐसे में यह शिवसेना (उबाठा) पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। साथ ही रवींद्र वायकर की सांसदी बनी रहेगी। इस बीच मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र के सांसद रवींद्र वायकर को बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले से बड़ी राहत मिली है।

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कीर्तिकर के दावे को खारिज
लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद शिवसेना (उबाठा) पार्टी के अमोल कीर्तिकर ने रवीन्द्र वायकर के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। अमोल कीर्तिकर ने आरोप लगाया था कि लोकसभा चुनाव में वोटों की गिनती में हेरफेर करके वायकर को विजेता घोषित किया गया था। जस्टिस संदीप मार्ने की अध्यक्षता वाली एक सदस्यीय पीठ ने 11 दिसंबर को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। लेकिन अब कोर्ट ने वायकर के खिलाफ अमोल कीर्तिकर के दावे को खारिज कर दिया है।

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अमोल कीर्तिकर के आरोप
लोकसभा चुनाव में रवीन्द्र वायकर महज 48 वोटों से जीते थे। इसलिए, अमोल कीर्तिकर ने चुनाव आयोग के अधिकारियों पर वोटों की गिनती में पारदर्शिता की कमी और त्रुटि का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि उन्हें पुनर्मतगणना के लिए आवेदन दायर करने की अनुमति नहीं दी गई. लेकिन अब कीर्तिकर की याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है और वायकर्स को राहत दी गई है.

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