Veer Savarkar contempt case: राहुल गांधी कोर्ट में होंगे पेश या जारी होगा गिरफ्तारी वारंट?

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Veer Savarkar contempt case: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पुणे की विशेष न्यायालय ने निराधार आरोपों के साथ स्वातंत्र्यवीर सावरकर को बदनाम करने और उनका अपमान करने के लिए 2 दिसंबर, 2024 को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था। यह महत्वपूर्ण आदेश पुणे में सांसदों/विधायकों के लिए एक विशेष अदालत ने जारी किया था, लेकिन इस दिन राहुल गांधी कोर्ट में पेश नहीं हुए। उस वक्त उन्होंने कोर्ट को वजह बताई थी कि उन्हें संसद के सत्र में शामिल होना है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी। इस बात पर चर्चा शुरू हो गई है कि क्या राहुल गांधी इस दिन भी कोर्ट में पेश होंगे। अगर इस समय राहुल गांधी अनुपस्थित रहते हैं तो कोर्ट उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है।

पिछले वर्ष अप्रैल में, वीर सावरकर के पोते सात्यकी सावरकर ने 5 मार्च, 2023 को लंदन में वीर सावरकर के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ पुणे मजिस्ट्रेट की अदालत में शिकायत दर्ज की थी। 21 सितंबर, 2024 को यह मामला सांसदों/विधायकों की अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया। एमपी/एमपी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अमोल शिंदे ने 4 अक्टूबर, 2024 को राहुल को तलब करते हुए कहा था, ”भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत दंडनीय अपराध के आरोप का जवाब देने के लिए 23 अक्टूबर, 2024 को आपकी उपस्थिति आवश्यक है, ताकि आप व्यक्तिगत रूप से मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो सकें।” लेकिन सम्मन नहीं पहुंचने के कारण राहुल गांधी उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद कोर्ट ने दोबारा समन जारी कर राहुल गांधी को 18 नवंबर को पेश होने को कहा। सम्मन उन्हें डाक द्वारा भेजा गया और उन्हें प्राप्त हुआ। तब कोर्ट ने उन्हें 2 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। उस दिन राहुल गांधी के वकील मिलिंद पवार ने कारण बताया था कि राहुल गांधी कोर्ट में पेश नहीं हो सकते हैं क्योंकि वह संसद सत्र में भाग लेंगे।

10 जनवरी को होगी अगली सुनवाई
अब इस मामले की सुनवाई 10 जनवरी को होगी अगर इस दिन भी राहुल गांधी कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो कोर्ट उन्हें आईपीसी 174 के तहत फरार घोषित कर सकती है और उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो कोर्ट के आदेश के मुताबिक पुलिस को राहुल गांधी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करना होगा। ऐसा करने वाले आरोपी की संपत्ति बाद में जब्त कर ली जाती है। साथ ही कोर्ट की अवमानना ​​को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ अलग से याचिका दायर की जाएगी, जिससे राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ने की आशंका है।

संसद सत्र का बहाना, संभल हो गए रवाना
इस बीच कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 दिसंबर 2024 को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया, लेकिन संसद सत्र चलने का हवाला देकर राहुल गांधी कोर्ट में पेश नहीं हुए, लेकिन उसी समय राहुल गांधी सत्र अवधि के दौरान 20 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के संभल गए, जहां सांप्रदायिक दंगे हुए, राहुल गांधी ने वहां जाकर राजनीति तो की, लेकिन कोर्ट में आने से उन्होंने परहेज किया। इसलिए याचिकाकर्ता सात्यकी सावरकर के वकील संग्राम कोल्हटकर ने पहले ही कोर्ट को सूचित कर दिया है कि राहुल गांधी ने इस मामले को कोर्ट के संज्ञान में लाकर कोर्ट की अवमानना ​​की है। ऐसे में अगर राहुल गांधी 10 जनवरी को कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो उन्हें कोर्ट में इस बारे में कारण बताना होगा।

क्या है प्रकरण?
सात्यकी सावरकर की शिकायत के मुताबिक, राहुल गांधी ने लंदन में कहा था कि विनायक दामोदर सावरकर ने एक किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब वे (सावरकर) और उनके पांच या छह दोस्त एक मुस्लिम को पीटते हुए देखते थे, तो वे खुश हो जाते थे। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा, क्या ये कायरतापूर्ण हरकत नहीं है…लेकिन सावरकर ने ऐसी कोई किताब नहीं लिखी है, जैसा कि राहुल गांधी दावा कर रहे हैं, न ही ऐसी कोई घटना हुई है। सात्यकी सावरकर ने कोर्ट में सबूत पेश किए हैं।

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अधिकतम सजा की मां
सात्यकी सावरकर ने अपनी याचिका में कहा, ”राहुल गांधी ने जानबूझकर वीर सावरकर पर झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। यह अच्छी तरह से जानते हुए कि ये आरोप झूठे हैं, उन्होंने सावरकर की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने और उनके नाम को बदनाम करने के विशेष इरादे से आरोप लगाए। याचिका में उन्होंने सबूत के तौर पर कुछ समाचार रिपोर्टों के साथ-साथ लंदन में राहुल गांधी के भाषण के एक वीडियो का यूट्यूब लिंक भी जमा किया। सात्यकी ने आईपीसी की धारा 500 के तहत आरोपी के लिए अधिकतम सजा की मांग की है।

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