ED: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 14 जनवरी को टोरेस पोंजी स्कीम मामले के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की संबंधित धाराओं के तहत ईसीआईआर दर्ज की है। यह मामला मुंबई के शिवाजीनगर पुलिस में दर्ज एफआईआर पर आधारित है। आरोप है कि इस मामले में बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी हुई, जहां आरोपितों ने उच्च रिटर्न का वादा करके निम्न-मध्यम वर्ग के निवेशकों को ठगा है। यह जानकारी ईडी सूत्रों ने दी।
सब्जी विक्रेता का दावा
सूत्रों के अनुसार दादर के एक सब्जी विक्रेता ने शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में टोरेस पोंजी स्कीम के विरुद्ध मामला दर्ज करवाया था। सब्जी विक्रेता ने दावा किया कि लगभग 1.25 लाख निवेशकों ने टोरेस में निवेश किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए बाद में मामले को आगे की जांच के लिए आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को सौंप दिया गया।
2000 लोगों ने की शिकायत
ईओडब्ल्यू के पास अब तक 2000 शिकायतकर्ता हैं,द जिन्होंने टोरेस पोंजी स्कीम में निवेश किया है। ईओडब्ल्यू ने इस मामले में तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है और करीब नौ करोड़ कर संपत्ति जब्त किया है। अब तक की जांच में पता चला है कि यह घोटाला यूक्रेन के लोगों द्वारा रची गई एक सुनियोजित पोंजी योजना थी, जिसका लक्ष्य मुख्य रूप से भारतीय निम्न मध्यम वर्ग के लोगों को ठगना था।