Supreme Court: पीएफआई नेता अबु बकर को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने 20 सितंबर को अबू बकर की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए एनआईए को नोटिस जारी किया था।

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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (Popular Front of India) के पूर्व प्रमुख अबू बकर (Abu Bakar) को स्वास्थ्य के आधार पर जमानत (Bail) देने से इनकार कर दिया। जस्टिस एमएम सुंदरेश (Justice MM Sundaresh) की अध्यक्षता वाली बेंच ने एम्स की मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद घर पर नजरबंदी का आदेश देने की मांग भी खारिज (Dismissed) कर दी।

सुप्रीम कोर्ट ने 20 सितंबर को अबू बकर की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए एनआईए को नोटिस जारी किया था। दिल्ली हाई कोर्ट पहले ही 28 मई 2024 को अबू बकर की नियमित जमानत याचिका खारिज कर चुका है।

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2022 में अबू बकर को गिरफ्तार किया गया था
हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान बकर की ओर से कहा गया था कि संविधान की धारा 21 के तहत जीने के अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। जीने के अधिकार में स्वास्थ्य का अधिकार और गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है। वह पार्किंसन की बीमारी से ग्रस्त है और वो अपने शरीर की सफाई भी नहीं कर सकता। उल्लेखनीय है कि पीएफआई के ठिकानों पर देशव्यापी कार्रवाई के बाद 2022 में अबू बकर को गिरफ्तार किया गया था।

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