Kolkata rape-murder case: कोलकाता (Kolkata) के आरजी कर अस्पताल (RG Kar Hospital) में बलात्कार और हत्या मामले (rape and murder case) में दोषी संजय रॉय (convict Sanjay Roy) को 20 जनवरी (सोमवार) को आजीवन कारावास (life imprisonment) की सजा सुनाई गई। सियालदह सिविल और आपराधिक न्यायालय ने दोपहर 2.45 बजे आरजी कर बलात्कार और हत्या मामले के दोषी को सजा सुनाई। मामले की सुनवाई के दौरान, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने आरोपी संजय रॉय के लिए “मृत्युदंड” की मांग की।
मामले की सुनवाई के दौरान सियालदह कोर्ट के जज अनिरबन दास ने कहा कि यह दुर्लभतम मामला नहीं है और पीड़ित परिवार को पीड़िता की मौत के लिए 10 लाख रुपये और 7 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाना चाहिए। अधिवक्ता रहमान कहते हैं, “संजय रॉय को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। दोषी पर बीएनएस की 3 धाराओं के तहत जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने राज्य को पीड़ित परिवार को 17 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है।”
West Bengal’s Sealdah court pronounces life imprisonment to convict Sanjay Roy in RG Kar rape-murder case. The court also imposes a fine of Rs 50,000 pic.twitter.com/pPa43LPuKY
— ANI (@ANI) January 20, 2025
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धारा के दंड को समझाते हुए, अदालत ने आरोपी संजय रॉय से कहा, “मैंने आपको पिछले दिन बताया था कि आपको किन आरोपों में दोषी ठहराया गया था और आपके खिलाफ कौन से आरोप साबित हुए हैं।”
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मामले में दोषी ठहराया
हालांकि, जब न्यायाधीश ने पूछा कि क्या उसे सजा की मात्रा के बारे में कुछ कहना है, तो दोषी ने अदालत के सामने खुद को निर्दोष बताया। नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय को शनिवार को सीबीआई अदालत ने 9 अगस्त, 2024 को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी ठहराया।
#WATCH | Advocate Rehman says, “Sanjay Roy has been sentenced to life imprisonment till death. A fine has also been imposed under 3 sections of BNS on the convict. The court directed the state to give compensation of Rs 17 lakhs to the victim’s family.” pic.twitter.com/kbC6KAAmAe
— ANI (@ANI) January 20, 2025
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रॉय ने अदालत में कहा, “मुझे बिना किसी कारण के फंसाया गया है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं हमेशा रुद्राक्ष की चेन पहनता हूं। अगर मैंने अपराध किया होता, तो यह अपराध स्थल पर टूट जाती। मुझे बोलने नहीं दिया गया। उन्होंने मुझे कई कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया। आपने यह सब देखा है, सर। मैंने आपको पहले भी बताया था।”
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संजय रॉय का दावा
अपने आरोपों के बारे में पूछे जाने पर, आरोपी संजय रॉय ने दावा किया कि उसने कुछ भी नहीं किया है और उसे “झूठा फंसाया जा रहा है।” आरोपी संजय रॉय ने कहा। “मैंने कुछ नहीं किया, न ही बलात्कार किया और न ही हत्या की। मुझे झूठा फंसाया जा रहा है। आपने सब कुछ देखा है। मैं निर्दोष हूं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुझे प्रताड़ित किया गया। उन्होंने मुझसे जो चाहा, उस पर हस्ताक्षर करवाए…”
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आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि भले ही मामला “दुर्लभतम में से दुर्लभतम” हो, लेकिन सुधार की गुंजाइश होनी चाहिए। उन्होंने कहा, “भले ही यह दुर्लभतम में से दुर्लभतम मामला हो, लेकिन सुधार की गुंजाइश होनी चाहिए। अदालत को यह दिखाना होगा कि दोषी क्यों सुधार या पुनर्वास के लायक नहीं है… सरकारी वकील को सबूत पेश करने होंगे और कारण बताने होंगे कि व्यक्ति सुधार के लायक क्यों नहीं है और उसे समाज से पूरी तरह से खत्म कर दिया जाना चाहिए…”
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हालांकि, पीड़िता के परिवार के वकील ने कहा, “मैं अधिकतम सजा के तौर पर मौत की सजा चाहता हूं…” इस बीच, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार ने आरजी कर बलात्कार और हत्या मामले की जांच में सहयोग किया है और वे हमेशा चाहती हैं कि पीड़िता को न्याय मिले।
अदालत में सुनवाई
आरजी कर बलात्कार और हत्या मामले में सियालदह सिविल और आपराधिक अदालत में सुनवाई शुरू होने से पहले बनर्जी ने यह बात कही। सीएम ममता बनर्जी ने कहा, “हमने जांच में सहयोग किया है…हमने न्याय की मांग की थी, लेकिन न्यायपालिका को अपना काम करना था, इसलिए इसमें इतना समय लगा, लेकिन हम हमेशा चाहते थे कि पीड़िता को न्याय मिले।”
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कड़ी से कड़ी सजा की मांग
इससे पहले आज मृतक डॉक्टर के पिता ने मांग की कि आरोपी संजय रॉय को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि अपराध में उसके साथ अन्य लोग भी शामिल हैं। पीड़िता के पिता ने संवाददाताओं से कहा, “उसने (आरोपी संजय रॉय) शनिवार को बोलने की कोशिश की, अदालत ने उसे सोमवार को बोलने के लिए कहा। हमें नहीं पता कि वह क्या कहेगा। वह एक अपराधी है, उसके साथ अन्य लोग भी शामिल हैं…उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।”
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बलात्कार और हत्या का मामले
शनिवार को सियालदह सिविल और आपराधिक न्यायालय ने प्रशिक्षु डॉक्टर आरजी कर बलात्कार और हत्या मामले में संजय रॉय को दोषी करार दिया। अदालत ने कहा कि आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 64,66, 103/1 लगाई गई है। अदालत ने कहा, “आरोपी के खिलाफ शिकायत है कि वह आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल गया और सेमिनार रूम में जाकर वहां आराम कर रही महिला डॉक्टर पर हमला किया और उसकी हत्या कर दी।” यह मामला एक प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या से जुड़ा है, जिसका शव 9 अगस्त को अस्पताल के सेमिनार रूम में मिला था, जिसके बाद व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। घटना के बाद, अस्पताल में एक नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय को अपराध के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।
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