Badlapur rape case: बुरे फंसे आरोपी के एनकाउंटर में शामिल पांच पुलिसकर्मी, बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया यह आदेश

बदलापुर दुष्कर्म मामले में आरोपित के एनकाउंटर मामले की ठाणे मजिस्ट्रेट की सीलबंद जांच रिपोर्ट 20 जनवरी को बॉम्बे हाई कोर्ट में न्यायाधीश न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और नीला गोखले की खंडपीठ के समक्ष पेश की गई।

41

Badlapur rape case: बाम्बे हाई कोर्ट ने 20 जनवरी को बदलापुर दुष्कर्म मामले में आरोपित अक्षय शिंदे के एनकाउंटर मामले में मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट पेश होने के बाद संबंधित पांच पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है।

बदलापुर दुष्कर्म मामले में आरोपित के एनकाउंटर मामले की ठाणे मजिस्ट्रेट की सीलबंद जांच रिपोर्ट 20 जनवरी को बॉम्बे हाई कोर्ट में न्यायाधीश न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और नीला गोखले की खंडपीठ के समक्ष पेश की गई। इस रिपोर्ट को देखने के बाद खंडपीठ ने कहा रिपोर्ट में मजिस्ट्रेट ने निष्कर्ष निकाला है कि आरोपित अक्षय शिंदे की मौत के लिए पांच पुलिसकर्मी जिम्मेदार हैं।

पांचों पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच का आदेश
इस मामले में कानून के अनुसार पांचों पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच की जानी चाहिए। खंडपीठ ने जांच रिपोर्ट की एक प्रति अभियोजन पक्ष और अन्ना शिंदे को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। खंडपीठ ने सरकारी वकील हितेन वेनेगांवकर से कहा कि वे दो सप्ताह में पीठ को बताएं कि बदलापुर यौन उत्पीडऩ मामले की जांच कौन सी जांच एजेंसी करेगी। कोर्ट में पेश ठाणे मजिस्ट्रेट की जांच रिपोर्ट में ठाणे अपराध शाखा के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संजय शिंदे, सहायक पुलिस निरीक्षक नीलेश मोरे, हेड कांस्टेबल अभिजीत मोरे और हरीश तावड़े तथा एक पुलिस चालक को दोषी बताया है।

Wankhede Stadium 50th Anniversary: चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर रोहित शर्मा का बड़ा दावा, जानें क्या कहा

दो नाबालिग लड़कियों के यौन उत्पीड़न का मामला
उल्लेखनीय है कि अक्षय शिंदे (24) को अगस्त 2024 में बदलापुर के एक स्कूल के शौचालय में दो नाबालिग लड़कियों का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अक्षय स्कूल में अटेंडेंट था। 23 सितंबर को तलोजा जेल से पूछताछ के लिए ले जाते समय शिंदे की कथित पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई थी। पुलिस ने दावा किया कि उसने पुलिस वैन में मौजूद एक पुलिसकर्मी से बंदूक छीनकर गोली चलाई थी। इसके बाद जवाबी फायरिंग में अक्षय मारा गया। मजिस्ट्रेट की जांच में बंदूक पर आरोपित की उंगलियों के निशान नहीं मिले हैं।

इस मामले में मृतक अक्षय शिंदे के पिता अन्ना शिंदे ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में अन्ना ने दावा किया कि पुलिस ने उनके बेटे को फर्जी मुठभेड़ में मार दिया।

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.