RG Kar Rape and Murder Case: आर.जी. कर पीड़िता के पिता ने बंगाल सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, जानें क्या कहा

राज्य सरकार ने 22 जनवरी को कोलकाता की एक विशेष अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर की। विशेष अदालत ने संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

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पश्चिम बंगाल सरकार (West Bengal Government) द्वारा आर.जी. कर मामले (R.G. Kar Case) के दोषी संजय रॉय (Sanjoy Roy) के लिए मौत की सजा की मांग (Death Sentence) को लेकर पीड़िता के पिता ने गंभीर आरोप लगाया है। राज्य सरकार का यह कदम राजनीतिक मकसद (Political Motive) से प्रेरित है।

राज्य सरकार ने 22 जनवरी को कोलकाता की एक विशेष अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर की। विशेष अदालत ने संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

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पीड़िता के पिता ने कहा कि हम भी दोषी को मौत की सजा चाहते हैं, लेकिन राज्य सरकार का यह जल्दीबाजी भरा कदम किसी राजनीतिक मकसद से प्रेरित लगता है। मुझे सरकार के इस अति-सक्रिय रवैये का असली खेल समझ नहीं आता। बुधवार देर शाम उन्होंने यह भी कहा कि जिन्होंने जांच को गुमराह किया और सबूतों से खिलवाड़ किया, वे क्या न्याय दिलवाएंगे।

इसी बीच, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने राज्य सरकार की इस याचिका पर आपत्ति जताई है। सीबीआई का तर्क है कि केवल वही या पीड़िता के माता-पिता ही ऐसी याचिका दाखिल कर सकते हैं, राज्य सरकार नहीं।

पीड़िता का शव नौ अगस्त 2024 की सुबह आर.जी. कर परिसर के एक सेमिनार हॉल में मिला था। प्रारंभिक जांच कोलकाता पुलिस ने की थी और बाद में हाई कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई को मामला सौंप दिया गया था।

कलकत्ता हाई कोर्ट की डिविजन बेंच इस मामले में राज्य सरकार की याचिका की स्वीकार्यता पर 27 जनवरी को सुनवाई करेगी।

देखें यह वीडियो – 

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