Budget 2025: करदाताओं को बड़ी राहत, ‘इतने’ लाख रुपये तक कोई आयकर नहीं

इसके अलावा टीडीएस के मोर्चे पर भी बड़ी घोषणाएं की गईं, जहां किराए की वार्षिक सीमा 2.40 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दी गई, जिससे छोटे करदाताओं को लाभ हुआ।

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Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने मोदी सरकार (Modi Government) के तीसरे कार्यकाल (Third Term) का पहला पूर्ण बजट (First Full Budget) पेश करते हुए आयकर स्लैब (Income Tax Slab) में बड़े बदलावों की घोषणा की। मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं देना होगा।

इसके अलावा टीडीएस के मोर्चे पर भी बड़ी घोषणाएं की गईं, जहां किराए की वार्षिक सीमा 2.40 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दी गई, जिससे छोटे करदाताओं को लाभ हुआ।

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12 लाख रुपये तक कोई आयकर नहीं
मध्यम वर्ग को राहत देते हुए निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा। अब स्लैब इस प्रकार है:

  • 0-4 लाख रुपये – शून्य
  • 4-8 लाख रुपये – 5%
  • 8-12 लाख रुपये – 10%
  • 16-20 लाख रुपये – 20%
  • 20-24 लाख रुपये – 25%
  • 24 लाख रुपये से ऊपर – 30%

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कर प्रस्तावों से कारोबार को राहत
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा: “मेरे कर प्रस्ताव कारोबार को आसान बनाने, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करने और समग्र अनुपालन बोझ को कम करने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। इन प्रस्तावों का उद्देश्य व्यक्तिगत आयकर में सुधार करना है, विशेष रूप से मध्यम वर्ग को लाभ पहुंचाना, चुनौतियों का समाधान करने के लिए टीडीएस और टीसीएस को सुव्यवस्थित करना और रोजगार और निवेश वृद्धि को बढ़ावा देना है।”

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