केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने केंद्रीय बजट (Union Budget) में देश के करदाताओं (Taxpayers) को बड़ी राहत दी है। इस साल के बजट (Tax) में उन्होंने घोषणा की है कि 12 लाख रुपये सालाना आय वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। इतना ही नहीं, यह छूट 12 लाख 75 हजार रुपये सालाना कमाने वालों पर भी लागू होती है। वहीं अगर आपकी सालाना आय 12 लाख 75 हजार से एक रुपया भी ज्यादा है तो आपको भी 15 फीसदी टैक्स देना होगा। इस श्रेणी में आते ही आप 15 फीसदी टैक्स देने वाले बन जाएंगे।
बजट में प्रस्तावित टैक्स स्लैब (Proposed Tax Slabs) के अनुसार, अगर आय 12 लाख रुपये से अधिक है तो 4 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, 4 लाख से 8 लाख रुपये के बीच की आय पर 5 प्रतिशत, 8 से 12 लाख रुपये के बीच की आय पर 10 प्रतिशत, 12 से 16 लाख रुपये के बीच की आय पर 15 प्रतिशत, 16 लाख से 20 लाख रुपये के बीच की आय पर 20 प्रतिशत, 20 से 24 लाख रुपये के बीच की आय पर 25 प्रतिशत और 24 लाख से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत।
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बजट 2025 के तहत नया टैक्स स्लैब
0-4 लाख – शून्य
4-8 लाख – 5% कर
8-12 लाख – 10% कर
12-16 लाख – 15% कर
16-20 लाख – 20% कर
20-24 लाख – 25% कर
24 लाख से ऊपर – 30% कर
अगर आय 12 लाख रुपये से अधिक है तो क्या होगा?
अब इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति है कि जिन गैर-वेतनभोगियों की आय 12 लाख से अधिक है, उन्हें टैक्स स्लैब के अनुसार, 4 लाख से 12 लाख के बीच की आय पर 60 हजार रुपये और 12 लाख से अधिक की आय पर 60 हजार रुपये देने होंगे। यह काफी हद तक सही है, लेकिन अगर किसी की सालाना आय 12 लाख से थोड़ी अधिक है, तो सरकार ने उन्हें मामूली राहत भी दी है। यह समझने से पहले कि यह किसे मिलेगा और इसकी गणना कैसे की जाएगी, हमें यह समझना होगा कि राहत और मामूली राहत क्या होती है। नई कर व्यवस्था में राहत एक कटौती है, अगर करदाता की आय 12 लाख तक है। जिन करदाताओं की आय 12 लाख से थोड़ी अधिक है, उन्हें पूरी कर राहत दी जाती है।
अगले हफ्ते से नया टैक्स बिल
बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान करते हुए 12 लाख रुपये की आय पर जीरो टैक्स का प्रस्ताव रखा। इससे पहले उन्होंने नए टैक्स बिल का ऐलान किया था, जो अगले हफ्ते से आएगा। हालांकि, वित्त मंत्री ने इसके बारे में ज्यादा जानकारी साझा नहीं की।
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