Delhi Election Exit Poll: चुनाव आयोग ने 5 फरवरी शाम 6.30 बजे तक एग्जिट पोल पर लगाई रोक

चुनाव आयोग ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि “जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126ए में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचित अवधि के दौरान किसी भी माध्यम से कोई एग्जिट पोल संचालित, प्रकाशित या प्रचारित नहीं कर सकता है।”

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चुनाव आयोग

चुनाव आयोग (Election Commission) ने 5 फरवरी (बुधवार) को सुबह 7 बजे से शाम 6.30 बजे के बीच एग्जिट पोल (Exit Poll) के संचालन, प्रकाशन या प्रचार पर प्रतिबंध (Ban) लगाने संबंधी अधिसूचना जारी की है। इस दिन दिल्ली विधानसभा (Delhi Assembly) और उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु में दो उपचुनावों के लिए मतदान (Voting) होगा।

22 जनवरी को जारी अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी जनमत सर्वेक्षण या किसी अन्य चुनाव सर्वेक्षण के परिणाम सहित किसी भी चुनावी मामले को प्रदर्शित करना प्रतिबंधित रहेगा।

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जनप्रतिनिधित्व अधिनियम
चुनाव आयोग ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि “जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126ए में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचित अवधि के दौरान किसी भी माध्यम से कोई एग्जिट पोल संचालित, प्रकाशित या प्रचारित नहीं कर सकता है।”

5 फरवरी को चुनाव, 8 को चुनाव परिणाम घोषित
गौरतलब है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट और तमिलनाडु की इरोड (पूर्व) विधानसभा सीट के लिए भी 5 फरवरी को उपचुनाव होंगे, जिसके नतीजे 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे।

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