Form-17C: मतदान के बाद फॉर्म-17C वेबसाइट पर डाले चुनाव आयोग, जानें क्यों उठी ऐसी मांग; SC में जनहित याचिका दायर

अमेठी से कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा ने बुधवार 5 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर मांग की कि चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए कि वह मतदान समाप्त होने के बाद प्रत्येक मतदान केंद्र का फॉर्म-17सी वेबसाइट पर अपलोड करे।

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सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) में एक जनहित याचिका दायर (PIL Filed) कर चुनाव आयोग (Election Commission) को मतदान (Voting) समाप्त होने के तुरंत बाद फॉर्म-17 सी (Form-17 C) चुनाव आयोग की वेबसाइट (Website) पर डालने का आदेश देने की मांग की गई है। यह जनहित याचिका अमेठी से कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा और कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि फॉर्म 17सी की सार्वजनिक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग को इसे तुरंत वेबसाइट पर डालने का आदेश दिया जाना चाहिए। इससे पारदर्शिता आएगी और चुनावी अनियमितताएं रुकेंगी।

किशोरी लाल शर्मा का कहना है कि फॉर्म 17सी की सार्वजनिक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया जाना चाहिए। इससे पारदर्शिता आएगी और चुनावी अनियमितताएं रुकेंगी। याचिका में तीन याचिकाकर्ता हैं। किशोरी लाल शर्मा के अलावा कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा और प्रिया मिश्रा भी याचिकाकर्ता हैं।

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फॉर्म-17सी में इस बात की जानकारी होती है कि किसी मतदान केंद्र पर कितने वोट डाले गए। कांग्रेस नेताओं ने वकील नरेंद्र मिश्रा के जरिए दायर इस याचिका में सर्वोच्च न्यायालय से यह भी मांग की है कि कोर्ट चुनावों में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उचित आदेश जारी करे ताकि ये फॉर्म 17सी आम जनता, मीडिया और राजनीतिक दलों को समान रूप से उपलब्ध हो सके।

फॉर्म-17सी क्या है?
फॉर्म-17सी में मतदान केंद्र पर कितने वोट डाले गए, इससे संबंधित पूरी जानकारी होती है। (Form-17C)

देखें यह वीडियो – 

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