Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के कुशीनगर जिले (Kushinagar district) में अवैध रूप से बनी मस्जिद (illegally built mosque) मदनी मस्जिद (Madni Masjid) को प्रशासन ने 9 फरवरी को गिरा दिया था। बुलडोजर की कार्रवाई (bulldozer action) तब हुई जब पता चला कि मस्जिद का नक्शा स्वीकृत नहीं (map not approved) था और इसका कुछ हिस्सा थाने और नगर पालिका की जमीन पर कब्जा करके बनाया गया था।
शिकायत के बाद 18 दिसंबर 2024 को जांच शुरू की गई। जांच के दौरान मस्जिद कमेटी ने तीन नोटिस का जवाब नहीं दिया। नक्शा जमा न करने पर प्रशासन ने मस्जिद पर कार्रवाई का नोटिस जारी किया।
#WATCH उत्तर प्रदेश: सुरक्षा के बीच कुशीनगर के हाटा में अतिक्रमण विरोधी अभियान चल रहा है। pic.twitter.com/q0cSJlpNRF
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 9, 2025
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दो मंजिलों का नक्शे का विवाद
इसके बाद मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट चला गया। हाईकोर्ट ने 8 फरवरी तक मस्जिद पर कार्रवाई पर रोक लगा दी। रोक खत्म होने के अगले ही दिन प्रशासन भारी पुलिस बल और करीब आधा दर्जन बुलडोजर लेकर पहुंचा और हाटा नगर स्थित मदनी मस्जिद को जमींदोज कर दिया। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इस मस्जिद का निर्माण साल 1999 में शुरू हुआ था। जब इसका निर्माण शुरू हुआ था, उस समय सिर्फ इसकी दो मंजिलों का नक्शा ही स्वीकृत हुआ था।
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23 एकड़ जमीन पर कब्जा
बाद में नियम-कायदों को दरकिनार कर मस्जिद में चार मंजिल और एक ग्राउंड फ्लोर का निर्माण कर दिया गया। इसके बाद जब लोगों ने इसकी शिकायत सीएम योगी से की तो उन्होंने प्रशासन को इस पर कार्रवाई करने के आदेश दिए। प्रशासन का कहना है कि मस्जिद के नाम पर कोई जमीन नहीं है। मुस्लिम पक्ष के नाम पर सिर्फ 15 डिसमिल जमीन है। नगर निगम की बाकी 23 एकड़ जमीन पर कब्जा कर मस्जिद को और भी बड़ा बनाया जा रहा था। नगर निगम ने इस बारे में बार-बार चेतावनी दी, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने लगातार इसे नजरअंदाज किया।
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