Rahul Gandhi: उत्तर प्रदेश के कोर्ट ने राहुल गांधी को किया को तलब, जानें क्या है मामला

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा ने अगली सुनवाई की तारीख 24 मार्च तय की है, जिस दिन गांधी को व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा।

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Rahul Gandhi: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की एक अदालत ने दिसंबर 2022 की भारत जोड़ो यात्रा (Bharat Jodo Yatra) के दौरान भारतीय सेना (Indian Army) के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी के मामले (derogatory remarks case) में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को तलब (Rahul Gandhi summoned) किया है।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा ने अगली सुनवाई की तारीख 24 मार्च तय की है, जिस दिन गांधी को व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा।

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मानहानि की शिकायत दर्ज
सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के सेवानिवृत्त निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने यह शिकायत दर्ज कराई है। वे सेना के कर्नल रैंक के हैं। वकील विवेक तिवारी के माध्यम से मामला दर्ज कराया गया है।

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राहुल गांधी पर आरोप
शिकायत में कहा गया है कि 16 दिसंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मीडिया से बात करते हुए गांधी ने 9 दिसंबर 2022 को भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच गतिरोध के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि गांधी ने भारतीय सेना के बारे में अपमानजनक और मानहानिकारक टिप्पणी की, जिससे उसकी छवि खराब हुई है।

अदालत अब मामले की सुनवाई 24 मार्च को करेगी, जिस दिन गांधी को आरोपों का जवाब देना होगा।

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